दिल्ली की 567 कॉलोनियों की हो गई बल्ले बल्ले, मिलेंगे नए बिजली कनेक्शन, जानें
Delhi News : उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के निर्देशों के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) इन जगहों पर बिजली कंपनियों को नए बिजली कनेक्शन देने की अनुमति दी है। इस संबंध में उपराज्यपाल को सभी सांसदों, विधायकों और विभिन्न आरडब्ल्यूए से ज्ञापन मिले थे। इसके बाद एलजी ने डीडीए समेत कई विभागों के अधिकारियों के साथ इन क्षेत्रों का निरीक्षण किया था। जहां पर उपराज्यपाल से सैकड़ों लोगों ने मुलाकात कर यह मांग की थी। डीडीए के इस फैसले से लाखों लोगों लाभ मिलेगा। डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि इस फैसले का लाभ कई लोगों को मिलेगा।
इसमें दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की तरफ से 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भूमिहीन व्यक्ति को आवंटित भूमि में यह सुविधा भी उपलब्ध होगी। साथ ही लैंड पूलिंग क्षेत्र में आने वाले भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित जमीन में बिजली कंपनियां इस संबंध में काम करेंगी और वह नए बिजली कनेक्शन देंगी। इसके अलावा मास्टर प्लान 2021 में आने वाले गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योग व गोदाम में भी नए बिजली कनेक्शन मिलेगा। इसके अलावा उन जगहों पर भी निवासियों को लाभ मिलेगा। जिनमें डीडीए ने भूमि अधिकार को आवंटित किया है।
इसमें जेजे कॉलोनियों के निवासियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। इस संबंध में डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि डीडीए ने उन सभी जमीनों पर ऐसे कनेक्शन की अनुमति दी है, जहां डीडीए या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी ने पूर्व में एनओसी जारी किया हुआ है। इसमें वह भी क्षेत्र शामिल हैं, जहां पर किसी सरकारी एजेंसी द्वारा विकास के लिए योजनाएं को मंजूरी मिली है। अधिकारियों ने बताया कि लैंड पूलिंग अधिनियम 2018 के जारी होने से पहले निगम ने 567 कॉलोनियों को नियमित किया था।
इसमें कुछ कॉलोनियां लैंड पूलिंग क्षेत्र में भी आ रही थीं। इससे पहले जून 2023 में लैंड पूलिंग के अधीन आने वाले 105 शहरीकृत गांवों के विकास क्षेत्र में कोई भी नया बिजली कनेक्शन न देने का फैसला लिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन क्षेत्रों में डीडीए को नए निर्माण के लिए अधिसूचना जारी करनी थी। अधिकारियों ने बताया कि जून 2023 में लिए गए फैसले में लैंड पूलिंग क्षेत्र में आने वाले लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा और पीएम उदय (प्रधानमंत्री - अनधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना) कॉलोनियों को छूट दी गई थी।