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अजमेर मे इस समय के बीच डीजे बजाने पर लगा प्रतिबंध, DM ने जारी किए आदेश

 

Ajmer News: जिलाधिकारी डाॅ. भारती दीक्षित ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण (Control and Prevention) नियम-2000 के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि ट्रांसमीटर और लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्रों की निर्बाध पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी डाॅ. भारती दीक्षित ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण (Control and Prevention) नियम-2000 के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि ट्रांसमीटर और लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे और बैंड पर प्रतिबंध

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विभिन्न परीक्षाएं चल रही हैं। जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि ट्रांसमीटर और लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि ट्रांसमीटर और एम्पलीफायरों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

संबंधित अधिकारी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और उल्लंघन पर कार्रवाई करेंगे

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस उपाधीक्षक, तहसीलदार एवं थाना अधिकारी इस आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे तथा उल्लंघन की स्थिति में उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करेंगे।