BPL Card : राशन कार्ड के इन धारकों को बड़ी चेतावनी, देखे पूरी डीटेल
BPL Card : यदि आपका प्रमाण सही है तो बीपीएल राशन कार्ड फिर से जारी किया जाएगा। नहीं तो मुश्किल हो जायेगी. जांच में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं. विभाग ने कहा कि लोगों में जागरूकता कम है. किसी व्यक्ति ने आईटीआर या चार पहिया वाहन पंजीकृत किया है।
पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) धारक के नाम पर चार पहिया वाहन पंजीकृत होने पर बीपीएल राशन कार्ड काट दिया जाएगा। यह छूट केवल दोपहिया वाहनों के लिए है। सरकार ने जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है. अब सारा डाटा पीपीपी पोर्टल से ऑनलाइन भेजा जाएगा।
पीपीपी द्वारा नि:शुल्क बस पास बनाए जाएंगे
सरकार अब पीपीपी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त बस टिकट उपलब्ध कराएगी। यदि आपका प्रमाण सही है तो बीपीएल राशन कार्ड फिर से जारी किया जाएगा। यदि पीपीपी धारक का चार पहिया वाहन बिक गया है और उसका बीपीएल कट गया है तो पहले पता कर लें। एक पंजीकृत वाहन अभी भी उनके नाम पर दिखाई देता है। यदि हां, तो विभाग को सूचित करें और आवेदन पूरा करें।
इसलिए उनका बीपीएल कम हो गया है. हालाँकि, पीपीपी धारक सीएससी वालों से परेशान हैं। वेबसाइट पर स्थानीय पोर्टल पर एक विकल्प उपलब्ध है। पीपीपी धारक लघु सचिवालय में हेल्प डेस्क पर भी अपनी चिंताओं को उठा सकते हैं।
यदि दोपहिया या चार पहिया वाहन किसी व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत हैं, तो पीपीपी डेटा भी जोड़ा जाता है। अगर उसके नाम पर चार पहिया वाहन पंजीकृत है, तो उसे बीपीएल सुविधा नहीं मिलेगी।
चार पहिया वाहनों के राशन कार्ड नहीं काटे जायेंगे.
जानकारी के मुताबिक, घर के बाहर प्लॉट की रजिस्ट्री कराने पर राशन कार्ड कट जाएगा. न तो प्लॉट मालिकों और न ही चार पहिया वाहन मालिकों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। प्रारंभ में, शहरी क्षेत्रों में 100 गज और ग्रामीण क्षेत्रों में 200 गज की जगह पर घर खरीदने की अनुमति थी।
अब वैसा मामला नहीं है. शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज या 200 गज का प्लॉट अपने नाम कराने पर धारक को बीपीएल सुविधा नहीं मिलेगी। सरकार ने हाल ही में ग्रामीण इलाकों में ड्रोन सर्वे कराया था.
इसने गांवों में लाल डोर भूमि और मालिकों की संपत्ति का विवरण इकट्ठा किया, जो अब ऑनलाइन उपलब्ध है। यही आंकड़े संपत्ति का आकलन कर रहे हैं।