{"vars":{"id": "106882:4612"}}

इन लोगों को बेटी की शादी के लिए सरकार देगी देगी लाखों रुपये, ऐसे करें आवेदन

 

Marriage Grant Scheme: यूपी सरकार राज्य में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शादी अनुदान योजना शुरू कर रही है। इस योजना का लाभ राज्य का पिछड़ा वर्ग उठा सकता है। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रक्रिया शुरू हो गई है. तो आइए हम आपको बताते हैं कि शादी अनुदान योजना का लाभ कौन उठा सकता है।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रायबरेली मोहन त्रिपाठी ने बताया कि जो भी व्यक्ति विवाह अनुदान के लिए आवेदन करना चाहता है वह अपने ऑनलाइन माध्यम से विवाह अनुदान पोर्टल https://shadianudan.upsdc.gov.in पर पंजीकरण करा सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान, उन्हें अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा और आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पूरा करना होगा और विवाह अनुदान पोर्टल पर आवेदक और बेटी दोनों का आधार आधारित ई-केवाईसी भी करना होगा। आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉग इन करके आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

यह दस्तावेज़ आवश्यक है

योजना के लिए आवेदन करने के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है उसकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जो एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीब परिवार हैं वे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो आवेदन करने से पहले अपना आधार कार्ड, बेटी का आधार कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर और जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी और शादी कार्ड का दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है।

1127 लोगों को अनुदान दिया जाना है

उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र है वह वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। ताकि जल्द से जल्द उनके खातों में अनुदान योजना के तहत धनराशि भेजी जा सके। आवेदन करने के 90 दिन यानी 3 महीने के बाद विभाग द्वारा लाभार्थी के खाते में 20,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि इस वित्तीय वर्ष में कुल 1127 लोगों को अनुदान दिया जाना है लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 486 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।