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हरियाणा में नई रजिस्ट्रियों पर लगाई रोक, जानें वजह और कब से शुरू होगी नई रजिस्ट्रियां 

हरियाणा की नायाब सिंह सैनी सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया हैं। आपकों बता दे की हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू होने वाले हैं, इसके तहत एकबार के लिए 3 अगस्त 2025 तक नई रजिस्ट्रियों पर पाबंदी लगा दी गई है.
 

Haryana News : हरियाणा की नायाब सिंह सैनी सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया हैं। आपकों बता दे की हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू होने वाले हैं, इसके तहत एकबार के लिए 3 अगस्त 2025 तक नई रजिस्ट्रियों पर पाबंदी लगा दी गई है.

केंद्र सरकार का कहना हैं की अब 4 अगस्त 2025 से नया कलेक्टर रेट लागू किया जाएगा. राजस्व विभाग द्वारा इस नियम को लागू करने के लिए प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा नए कलेक्टर रेट को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसके बाद तहसीलों में नई रजिस्ट्री अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को रोक दिया गया है.1 अगस्त की बजाय अब 4 अगस्त से नई रजिस्ट्रेशन का काम दोबारा शुरू किया जाएगा. विभाग द्वारा आम लोगों से इसके लिए आपत्तियां मांगी जाएंगी. 

इससे पहले राजस्व विभाग ने 24 जुलाई को सभी मंडल आयुक्त और जिला उपायुक्त को पत्र जारी कर इस विषय में सूचित किया है. नए कलेक्टर रेट के लिए अलग- अलग स्थानों पर 5 से 25% तक की बढ़ोतरी का मसौदा तैयार किया गया है.