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Haryana BPL : हरियाणा के BPL परिवारों के लिए खुशखबरी, इन लोगों को मिलेगा डेढ़ लाख रुपये, जाने आवेदन परक्रिया 

 

Haryana BPL : हरियाणा सरकार (Haryana Goverment) 80,000 रुपये से कम आय वाले अनुसूचित जाति परिवारों को 1.5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी। ये ऋण एससी वित्त एवं विकास निगम की ओर से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से दिए जाएंगे। इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग यानी बीपीएल परिवार शामिल हैं।

इस योजना के तहत आवेदन कैसे करें, कौन उठा सकता है लाभ। आज 'बात आपके काम की' में इन्हीं बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे।

इस योजना से किसे लाभ होगा?
सबसे पहले इस योजना का लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उन पात्र परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये (परिवार पहचान पत्र के अनुसार) से अधिक न हो। ऐसे परिवारों को बैंकों के माध्यम से 1 लाख 50 हजार रुपये तक का ऋण दिया जायेगा.

अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना आजकल लोकप्रिय है, लेकिन कभी-कभी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है। हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों को खुशखबरी दी है। ये ऋण पशुपालन, किराना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, सुअर पालन या किसी अन्य लाभकारी योजना आदि के लिए दिए जा रहे हैं।

मुझे इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
इस योजना के तहत निगम कुल लागत का 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 10,000 रुपये तक की सब्सिडी और 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 10 प्रतिशत मार्जिन मनी प्रदान करता है। इसके अलावा बैंकों द्वारा बकाया ऋण दिया जाता है.

यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो निगम की वेबसाइट www. hsfdc.org.in पर जाएं और ऋण आवेदन पत्र भरें और संबंधित जिला कार्यालय में जमा करें।