Haryana: मैरिज सर्टिफिकेट बनाना हुआ बेहद आसान, अब बस इन डाक्यूमेंट्स की होगी जरूरत, जानें

Haryana News: हरियाणा सरकार ने विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत अब ग्रामीण अपने पंचायत सचिवों से विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे, जबकि पहले यह सुविधा केवल तहसील या नगरपालिका स्तर पर ही उपलब्ध थी।
डीसी ने दी जानकारी
हिसार के डीसी अनीश यादव ने कहा कि विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की नई प्रक्रिया में, माता-पिता की आधार-आधारित सहमति मिलने के बाद जोड़ों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे दूरदराज के लोगों को लंबी यात्रा और अतिरिक्त दस्तावेजों की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। अब विवाह प्रमाण पत्र पहले की अपेक्षा कम समय में जारी किये जायेंगे।
विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लाभ
परिवार पहचान पत्र को अलग करना।
लड़की का नाम पारिवारिक आईडी में स्थानांतरित करने में सहायक।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए।
अपने पति की सरकारी सेवा में शामिल होने के लिए।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में लड़का-लड़की का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं कक्षा का डीएमसी, शादी की तस्वीरें, रिश्तेदारों, गवाहों के आधार कार्ड, पंडित की आईडी और शादी का कार्ड शामिल हैं।
उपायुक्त ने आगे बताया कि सरकार ने विवाह पंजीकरण के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं को भी प्रोत्साहित किया है, ताकि लोग घर बैठे ही https://shaadi.haryana.gov.in/ पोर्टल पर आवेदन कर सकें। सरकार की नई पहल से विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।