Haryana News: हरियाणा के इन कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, सैनी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, जानें क्या मिलेगा लाभ 

 
 
 सैनी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, जानें क्या मिलेगा लाभ

Haryana News: हरियाणा की सैनी सरकार ने राज्य के अनुबंध कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के हजारों संविदा कर्मचारियों को अब नौकरी की सुरक्षा मिलेगी और उन्हें मूल वेतन के साथ-साथ कई अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने तकनीकी बाधाओं को दूर करते हुए विधानसभा में हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है। नये कानून के तहत पांच साल की सेवा पूरी करने वाले सभी अनुबंध कर्मचारियों को 15 अगस्त से स्थायी रोजगार दिया जाएगा।

मिला रोजगार का सुरक्षा कवच हरियाणा सरकार ने पहले अनुबंधित कर्मचारियों के लिए एक नियम बनाया था, जिसमें प्रावधान था कि यदि कोई कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन काम करता है, तो उसे एक वर्ष की सेवा अवधि में गिना जाएगा। लेकिन यह नियम कर्मचारियों के लिए असुविधाजनक साबित हो रहा था। यदि किसी कर्मचारी ने मई में नौकरी शुरू की और दिसंबर तक 240 दिन पूरे नहीं किए, तो उसकी सेवा अवधि पूरी नहीं मानी जाएगी।

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अब सरकार ने इस नियम में बदलाव करते हुए संविदा कर्मचारियों की सेवा अवधि की नई परिभाषा तय कर दी है। संशोधित विधेयक के अनुसार, अब अनुबंध कर्मचारी की सेवा अवधि कैलेंडर वर्ष के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी कार्यभार ग्रहण तिथि से एक वर्ष तक गिनी जाएगी। इस बदलाव से हजारों संविदा कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा जो तकनीकी बाधाओं के कारण नौकरी की सुरक्षा से वंचित थे।

संशोधित कानून में स्पष्ट किया गया है कि संविदा कर्मचारियों को वर्ष में 240 दिन काम करना अनिवार्य होगा। पहले यह गणना कैलेंडर वर्ष पर आधारित होती थी, लेकिन अब यह कर्मचारी की कार्यभार ग्रहण तिथि से शुरू होकर एक वर्ष की अवधि में पूरी की जाएगी।

इसके अलावा, वर्ष 2024 के लिए कट ऑफ डेट अगस्त तय की गई है। हालांकि, संविदा कर्मचारियों के लिए एक समस्या यह थी कि 1 जनवरी 2024 से 15 अगस्त 2024 तक केवल 227 दिन बनते हैं, जबकि सरकार ने 240 कार्य दिवस अनिवार्य किए थे। इसमें भी बदलाव किए गए हैं, ताकि किसी कर्मचारी को नुकसान न पहुंचे।

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यह विधेयक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा विधानसभा में पेश किया गया है और 26 मार्च से 28 मार्च के बीच कभी भी पारित हो सकता है। यदि यह अधिनियम लागू हो जाता है, तो हरियाणा में लगभग 1.5 लाख अनुबंध कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा मिलेगी और उन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन और अन्य लाभ मिलेंगे।

संशोधित कानून के तहत अनुबंध कर्मचारियों को पहले से अधिक वेतन मिलेगा। न्यूनतम वेतनमान से पांच प्रतिशत अधिक भुगतान का प्रावधान किया गया है।

आठ वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान से 10% अधिक भुगतान किया जाएगा।

अधिक वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान से 15% अधिक भुगतान किया जाएगा।

अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को वृद्धि की जाएगी।

इसके अलावा कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मातृत्व अवकाश सहित कई लाभ मिलेंगे।

स्वास्थ्य योजनाएं भी उपलब्ध होंगी। संविदा कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। संविदा कर्मचारियों के परिवारों को पीएम-जेएवाई और चिरायु विस्तार योजना के तहत चिकित्सा लाभ मिलेगा। यह उन कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है, जो अब तक स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे।

किन कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा?

हालाँकि, यह कानून सभी अनुबंध कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। कुछ श्रेणियों के कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, जिनमें शामिल हैं: केंद्र सरकार की योजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारी।

अंशकालिक कर्मचारी।

वे संविदा कर्मचारी जो 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं।

50 हजार रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा लाभ कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत काम करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, बशर्ते उनका मासिक वेतन 50 हजार रुपये तक हो

योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए बोर्ड एवं निगमों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को भी इसका लाभ देने के लिए मुख्य प्रशासक एवं प्रबंध निदेशक को आदेश जारी किए गए हैं।