हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, HSRP नंबर प्लेट नहीं होने पर वाहन मालिकों पर लगेगा मोटा जुर्माना, देखे..
High Security Number Plater परिवहन विभाग ने सभी वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं होने पर वाहन मालि(high security number plate online apply)कों से जुर्माना वसूलने का भी प्रावधान है। ऐसे में लाखों वाहन मालिक SHRP प्लेट की बुकिंग करा रहे हैं.
एक पुराने काइनेटिक होंडा स्कूटर के मालिक ने कथित तौर पर परिवहन विभाग से शिकायत की है। शिकायत के अनुसार, मालिक ने कहा कि उसने 1984 काइनेटिक होंडा स्कूटर खरीदा था। इसके लिए एचएसआरपी प्लेट की जरूरत है लेकिन नई नंबर प्लेट की बुकिंग नहीं हो रही है।
समस्या यह है कि काइनेटिक होंडा स्कूटर कंपनी बंद हो गई है और अब शहर में उसका कोई शोरूम भी नहीं है। स्कूटर मालिक नए नंबर प्लेट के लिए वाहन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि पोर्टल पर कंपनी का नाम तो दिया गया है, लेकिन परिवहन विभाग की ओर से किसी भी डीलर को नई नंबर प्लेट लगाने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। इन स्कूटरों पर नई नंबर प्लेट नहीं लग रही है, जिससे वाहन मालिक परेशान हैं। शहर में आज भी ऐसे सैकड़ों पुराने स्कूटर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इन पुराने स्कूटरों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना बेहद मुश्किल काम साबित हो रहा है।
पुराने स्कूटरों के मालिकों का कहना है कि परिवहन विभाग ने बंद वाहन निर्माताओं के वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने के लिए किसी डीलर को नियुक्त नहीं किया है। इसीलिए वाहन लाइसेंस प्लेट की ऑनलाइन बुकिंग उपलब्ध नहीं है। इंदौर में कंपनी का कोई शोरूम नहीं है जहां जाकर आप नई नंबर प्लेट ले सकें।
कुछ वाहन स्वामियों ने वाहन पोर्टल पर दिए गए ग्राहक सेवा पर फोन किया लेकिन वहां भी उनकी बात नहीं सुनी गई। बताया जा रहा है कि कस्टमर केयर ने इसकी शिकायत स्थानीय आरटीओ से की है। कुछ मालिकों ने आरटीओ, परिवहन विभाग, राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को भी शिकायतें भेजी हैं।
उधर, काइनेटिक होंडा स्कूटर की एचएसआरपी नंबर प्लेट बुक न होने की शिकायत पर एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने मामला दिखवाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी वाहनों में एचएसआरपी प्लेट लगाना है. यदि कोई समस्या है तो समाधान निकाला जाएगा।
परिवहन विभाग ने सभी वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं होने पर वाहन मालिकों से जुर्माना वसूलने का भी प्रावधान है। ऐसे में लाखों वाहन मालिक SHRP प्लेट की बुकिंग करा रहे हैं.