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हरियाणा में 3 दिन तक शराब की दुकानों पर नजर आएंगे ताले! यह कारण 

हरियाणा में आगामी निकाय चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। राज्य में आगामी 1, 2 और 12 मार्च को शराब की दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय आबकारी विभाग द्वारा निकाय चुनावों को देखते हुए लिया गया है। इन दिनों को ड्राई-डे के रूप में मनाया जाएगा और इन तारीखों पर शराब की दुकानें, बार, पब और अन्य शराब बेचने वाले प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
 

Haryana Liquor Shops Closed: हरियाणा में आगामी निकाय चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। राज्य में आगामी 1, 2 और 12 मार्च को शराब की दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय आबकारी विभाग द्वारा निकाय चुनावों को देखते हुए लिया गया है। इन दिनों को ड्राई-डे के रूप में मनाया जाएगा और इन तारीखों पर शराब की दुकानें, बार, पब और अन्य शराब बेचने वाले प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के सभी शराब लाइसेंस धारकों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में नगर निगम क्षेत्र में स्थित शराब की दुकानों, होटल-रेस्तरां, पब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को आगामी 1 मार्च, 2 मार्च और 12 मार्च को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। 

यदि वह विभाग के आदेश का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे शराब विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव आयोजित होंगे, उनके 3 किलोमीटर के भीतर सभी शराब की दुकानें, बार और पब मतदान से एक दिन पहले, मतदान दिवस और मतगणना दिवस के लिए बंद रहेंगे। 

आपको बता दें कि हरियाणा में 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा और 12 मार्च को चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे। हरियाणा में निकाय चुनावों के दौरान शराब की दुकानों को बंद रखने का निर्णय राज्य सरकार के चुनाव निष्पक्षता और शांतिपूर्ण मतदान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। आबकारी विभाग के आदेश के तहत अगर कोई भी शराब विक्रेता इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।