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हरियाणा में इतने दिन बंद रहेंगे शराब के ठेके, आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश

हरियाणा में आगामी निकाय चुनावों को देखते हुए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी प्रक्रिया के दौरान शराब की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार के आदेश के अनुसार, 1, 2 और 12 मार्च को राज्य में शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी, क्योंकि ये दिन ड्राई-डे के रूप में मनाए जाएंगे।
 

Haryana News : हरियाणा में आगामी निकाय चुनावों को देखते हुए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी प्रक्रिया के दौरान शराब की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार के आदेश के अनुसार, 1, 2 और 12 मार्च को राज्य में शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी, क्योंकि ये दिन ड्राई-डे के रूप में मनाए जाएंगे।

आदेश की मुख्य बातें

1 मार्च, 2 मार्च, और 12 मार्च को शराब की दुकानें, होटल, रेस्तरां, पब, और शराब बेचने वाले प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जिन नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित सभी शराब की दुकानें और पब मतदान से एक दिन पहले, मतदान के दिन और मतगणना के दिन बंद रहेंगे। अगर कोई शराब विक्रेता इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई शराब लाइसेंस के निलंबन और जुर्माने जैसी होगी।

आदेश का उद्देश्य

इस आदेश का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाना है। शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से मतदान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने में मदद मिलेगी और मतदाताओं के मनोबल को बनाए रखा जा सकेगा।

ड्राई-डे का महत्व

शराब की दुकानें बंद होने से मतदाताओं की ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी और चुनाव प्रक्रिया में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी।शराब की बिक्री पर प्रतिबंध से चुनाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विवाद, हिंसा या उत्तेजना को रोका जा सकेगा।
निकाय चुनाव 2025 के प्रमुख दिन

आबकारी विभाग ने सभी शराब लाइसेंस धारकों को पहले ही इस आदेश के बारे में सूचित कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब की दुकानों, पब और रेस्तरां को इन तारीखों पर शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। विभाग की ओर से उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है।