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Mukhyamantri Krishak Chhatravriti Yojana: PM Kisan Yojana के लाभ लेने वालों किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा, इस योजना के तहत किसानों के बच्चों को मिलेंगे 5-5 हजार

 

khelorajasthan, Mukhyamantri Krishak Chhatravriti Yojana: खेती की बढ़ती लागत के बीच किसानों और खेतिहर मज़दूरों के लिए अपने बच्चों (kisaan Children) की हायर एजुकेशन का खर्च उठाना अक्सर एक बड़ी चुनौती बन जाता है।

सरकार मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना चला रही है ताकि होनहार बच्चे पैसे की कमी के कारण अपनी पढ़ाई न छोड़ें। इस स्कीम के तहत, योग्य स्टूडेंट्स को अब हर महीने ₹5000 की फाइनेंशियल मदद दी जा रही है। पहले, स्कॉलरशिप की रकम ₹3,000 हर महीने थी।

इस स्कीम का फायदा कैसे उठाएं

मुख्यमंत्री कृषक स्कॉलरशिप स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। स्टूडेंट के माता-पिता किसान या रजिस्टर्ड किसान होने चाहिए। स्टूडेंट उत्तर प्रदेश का मूल निवासी भी होना चाहिए। क्योंकि यह प्लान खास तौर पर टैलेंटेड बच्चों पर फोकस करता है, इसलिए एकेडमिक परफॉर्मेंस की ज़रूरतें इस तरह पूरी की जाती हैं:

1. स्टेट बोर्ड से 12वीं क्लास में कम से कम 70% मार्क्स। वहीं, CBSE या ICSE बोर्ड पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए 85% मार्क्स ज़रूरी हैं।

2. PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट्स के ग्रेजुएशन में कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए।

अप्लाई करने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी

  1. स्टूडेंट का आधार कार्ड
  2. जन आधार कार्ड
  3. मूल निवासी का सर्टिफिकेट
  4. इनकम सर्टिफिकेट
  5. 12वीं की मार्कशीट — या जिस क्लास/कोर्स में एडमिशन लिया है, उसकी पिछली परीक्षा की मार्कशीट
  6. बैंक पासबुक की कॉपी — स्टूडेंट के बैंक अकाउंट की
  7. किसान होने का प्रूफ — किसान बही/ज़मीन का अकाउंट वगैरह
  8. अगर माता-पिता खेतिहर मज़दूर हैं तो लेबर कार्ड/संबंधित प्रूफ
  9. कॉलेज/संस्थान में एडमिशन का प्रूफ या फीस/एडमिशन डॉक्यूमेंट्स
  10. पासपोर्ट साइज़ फोटो
  11. जाति सर्टिफिकेट और अगर ज़रूरी हो तो दूसरे सर्टिफिकेट

आवेदन कैसे करें

स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस नॉर्मल ऑनलाइन फॉर्म जैसा नहीं है, बल्कि यह ऑफलाइन किया जाता है। स्टूडेंट्स को फॉर्म लेने के लिए सबसे पहले अपने कॉलेज/इंस्टीट्यूशन या संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जाना चाहिए।

फॉर्म को सही से भरने और सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद, इसे स्कूल/कॉलेज के प्रिंसिपल या नोडल ऑफिसर से वेरिफाई करवाना होगा। आखिर में, यह वेरिफाइड फॉर्म रीजनल मंडी परिषद ऑफिस या स्कॉलरशिप काउंटर पर जमा करना होगा और वहां से इसकी रसीद लेना न भूलें।