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Old Pension Scheme : हरियाणा-पंजाब के इन कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, पुरानी पेंशन के हकदार होंगे ये कर्मचारी 

 

Haryana High Court : हाईकोर्ट ने पंजाब के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और पंजाब सरकार को 4 महीने के भीतर उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ जारी करने का आदेश दिया है।

  कोर्ट के मुताबिक, कोई भी कर्मचारी जो 2004 से पहले नियुक्त हुआ था लेकिन इस तारीख के बाद नियमित हुआ है, वह पुरानी पेंशन योजना का हकदार है.

पुरानी पेंशन पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर कोर्ट में दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया है।

याचिका दाखिल करते हुए सुरजीत सिंह व अन्य ने वकील रंजीवन सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि उन्हें पंजाब के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों आदि में कच्चे कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 2004 से पहले हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें नियमित कर दिया गया

याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्यों ने 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना अपनाई है और याचिकाकर्ताओं को भी उसी योजना को अपनाने के अधीन नियमित किया गया है।

नियमितीकरण के बाद याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्देश देने की मांग की थी. हाई कोर्ट ने जनवरी 2023 में याचिकाओं का निपटारा कर दिया था और पंजाब सरकार को मामले में फैसला लेने का निर्देश दिया था. बाद में सरकार ने दावे को खारिज कर दिया।

पंजाब सरकार की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं को नियमित करते समय नियम और शर्तें तय की गई थीं और इन शर्तों को पढ़ने और स्वीकार करने के बाद वे इससे इनकार नहीं कर सकते।

  सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि हरबंस लाल व अन्य के मामले में हाईकोर्ट ने पेंशन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। इस मामले में पंजाब सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है.

  ऐसे में जब पंजाब सरकार कोई फैसला लेती है तो उसका हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। सरकार को कर्मचारियों को कोर्ट जाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए. इन टिप्पणियों के साथ, उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और पंजाब सरकार को 4 महीने के भीतर सभी याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन का लाभ जारी करने का आदेश दिया।