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दो से ज्यादा बच्चे के मां बाप नहीं हो सकेंगे पुलिश विभाग मे भर्ती, जाने राजस्थान सरकार के नए नियम 

 

Rajsthan Government Job Rule: सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने सरकारी नौकरी पाने के लिए राजस्थान सरकार ( Government of Rajasthan ) के दो बच्चों की पात्रता मानदंड को बरकरार रखा है। राजस्थान विभिन्न सेवाएँ (Modification) नियम, 2001 उन उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने से रोकता है जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दो बच्चों के नियम को बरकरार रखते हुए पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की अपील खारिज कर दी। 2017 में सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने 25 मई को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था.

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के.एस. वी.एस. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि नियम भेदभावपूर्ण नहीं हैं। साथ ही कहा कि यह नियम संविधान का उल्लंघन नहीं करता है. राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24(4) के अनुसार, 1 जून 2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चों वाला उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

जाट की उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी गई कि 1 जून 2002 के बाद जाटों के दो से अधिक बच्चे हैं और इसलिए नियमों के अनुसार जाट राज्य में सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी, कोर्ट ने कहा कि जिस नियम के तहत वे योग्य नहीं थे, वह नीति के दायरे में आता है। इसलिए कोर्ट की ओर से किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है...