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दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी! राजस्थान सरकार ने लिया बड़ा फैसला 

 

Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के लिए पात्रता मानदंड के रूप में दो बच्चे पैदा करने के राजस्थान सरकार (government of rajasthan) के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) का मानना ​​है कि राजस्थान सरकार का फैसला भेदभावपूर्ण नहीं है और संविधान का उल्लंघन नहीं करता है।

रामजी लाल जाट की अपील खारिज

राजस्थान विभिन्न सेवा ( Rajasthan Various Services ) (संशोधन) नियम (2001) उन उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी ( Government Jobs ) पाने से रोकता है जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो बच्चों के नियम को बरकरार रखा और पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिन्होंने 2017 में सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद 25 मई, 2018 को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी के लिए आवेदन किया था।

यह निर्णय भेदभावपूर्ण नहीं है

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24(4) में कहा गया है कि जिस उम्मीदवार के 1 जून 2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हैं, वह सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यह निर्णय भेदभाव रहित है और संविधान का उल्लंघन नहीं करता है।

परिवार नियोजन को बढ़ावा देना

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। जाट की उम्मीदवारी को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24(4) के आलोक में इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि चूंकि 1 जून 2002 के बाद उनके दो से अधिक बच्चे थे और वे राज्य के तहत सरकारी रोजगार के लिए अयोग्य थे।