रेप के दोषी राम रहीम को फिर मिली जेल से छुट्टी, मिली 21 दिन की फरलो; बागपत आश्रम में ठहरेंगे, देखे पूरी डिटेल्स
Ram Rahim got Feral: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर जेल से रिहा होंगे. रोहतक जेल में सजा काट रहे राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी गई है. हत्या और साध्वियों से बलात्कार के मामले में गुरमीत राम रहीम सिंह (फर्लो) रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहे हैं। अगले हफ्ते तक वह फिर जेल से बाहर आ सकते हैं।
डेरा सच्चा प्रमुख की 21 महीने में यह 8वीं छुट्टियां हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को पहले भी दो बार पैरोल मिल चुकी है। पैरोल समाप्त होने के बाद उन्होंने फरलो के लिए आवेदन किया था। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह फरलो के दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित अपने आश्रम में रहेंगे। इस फैसले की राजनीतिक व्याख्या भी की जा रही है.
रेप केस के दोषी राम रहीम को 2 महीने के अंदर दूसरी पैरोल, 40 दिन यूपी के आश्रम में रहेंगे
सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को आखिरी बार जुलाई में 30 दिन की पैरोल दी गई थी। राम रहीम सुनारिया तब जेल से रिहा हुआ था और यूपी के बागपत में रह रहा था। पैरोल के दौरान उन्हें सिरसा डेरा में जाने की इजाजत नहीं थी. इससे पहले उनके लिए सिरसा से घोड़े और गायें पहुंचा दी गई हैं और वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
राम रहीम को 15 अगस्त को उनके जन्मदिन के लिए पैरोल दी गई थी. इससे पहले राम रहीम को इसी साल जनवरी में 40 दिन की पैरोल दी गई थी.
28 अगस्त को उन्हें 20 साल जेल की सजा सुनाई गई।
राम रहीम को अपनी दो दाइयों से बलात्कार के आरोप में 28 अगस्त, 2017 को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में कोर्ट ने 17 जनवरी 2019 को गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
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24 अक्टूबर को मिली पहली पैरोल
राम रहीम को पहली बार 2020 में पैरोल दी गई थी. 24 अक्टूबर 2020 को राम रहीम को एक दिन की पैरोल दी गई थी. उनकी पहली पैरोल इतनी गुप्त थी कि पूरे हरियाणा में केवल चार लोगों को ही इसके बारे में पता था। पहली बार उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर निकाला गया. पहली पैरोल में राम रहीम को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए जेल से बाहर आने की इजाजत दी गई थी.
सात महीने बाद दूसरी पैरोल
उनकी पहली पैरोल के लगभग सात महीने बाद उन्हें फिर से पैरोल पर रिहा कर दिया गया। इस बार वह दो दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया था. दूसरी बार वह अपनी मां से मिलने गुरुग्राम गए थे. उस दौरान वह मानेसर के एक फार्म हाउस पर रुके थे। सुबह 6.15 बजे उन्हें सुनारिया जेल से रिहा किया गया.
7 फरवरी को तीसरी बार पैरोल
2021 के बाद 2022 में राम रहीम को पैरोल दी गई. लेकिन इस बार उनकी पैरोल की अवधि पहले से ज्यादा लंबी थी. राम रहीम को 21 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया. इस बार उसने पैरोल पाने के लिए दलील दी थी कि उसे अपनी गोद ली हुई बेटियों से शादी करनी है, इसीलिए वह जेल से बाहर आया है.
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जून में चौथी पैरोल
बलात्कार और हत्या के एक आरोपी को तीसरी बार पैरोल दिए जाने के करीब तीन महीने बाद फिर से पैरोल मिल गई। उन्हें पहले 2 1 दिन की पैरोल दी गई थी। इस बार उन्हें एक महीने की पैरोल दी गई थी. जेल से रिहा होने के बाद राम रहीम अपने आश्रम बागपत चला गया.
अक्टूबर 2022 पांचवीं बार
डेरा प्रमुख राम रहीम को अक्टूबर में 40 दिन की पैरोल दी गई थी पैरोल पर रिहा होने के बाद राम रहीम बागपत के बरनावा आश्रम पहुंचा था.
21 जनवरी, 2023 छठी बार जेल से रिहा हुए
राम रहीम को इस साल अक्टूबर के बाद जनवरी में पैरोल दी गई थी. इस बार उन्हें हरियाणा सरकार ने 40 दिन की पैरोल दी थी. उन्हें डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती में शामिल होने के लिए पैरोल दी गई थी.
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राम रहीम सातवीं बार जेल से बाहर
ढाई साल में सातवीं बार उन्हें 20 जुलाई 2023 को फिर से पैरोल दी गई है. इस बार उन्हें 30 दिन की पैरोल मिली है. जेल प्रशासन ने राम रहीम को सिरसा डेरे में जाने की अनुमति नहीं दी है और इसके बाद वह यूपी के बागपत के बरनावा आश्रम में रहेंगे।
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फरलो और पैरोल में क्या अंतर है?
फर्लो का तात्पर्य जेल से छुट्टी से है। यह पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। एक कैदी एक वर्ष में तीन फर्लो ले सकता है, लेकिन कुल अवधि 7 सप्ताह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठोस कारणों के मामले में 120 दिनों के लिए छुट्टी दी जा सकती है। यह भी आवश्यक है कि कैदी ने पहले अपनी सजा के तीन साल पूरे कर लिए हों और जेल में उसका व्यवहार अच्छा हो। इसे जेल विभाग के महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया है।
दूसरी ओर, पैरोल के लिए कारणों की आवश्यकता होती है। यह जेल अधीक्षक की देखरेख में दिया जाता है. इसके नियम सख्त हैं. महाराष्ट्र जेल मैनुअल के तहत, एक कैदी को वर्ष के दौरान अधिकतम 90 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा किया जा सकता है।