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रांची नगर निगम ने हवाई सेवा में बाधा डालने वाले 51 भवनों को नोटिस जारी किया, ये है बड़ी वजह 

 

Ranchi Municipal Corporation: हवाई सेवा बाधित करने पर रांची नगर निगम ने 51 भवनों को नोटिस जारी किया है. सभी भवन स्वामियों को एक सप्ताह के अंदर अपने भवन का स्वीकृत नक्शा नगर निगम में जमा करने को कहा गया है. नक्शा जमा नहीं करने पर भवन को अवैध माना जायेगा और नगरपालिका अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जायेगा. सहायक प्रशासक ज्योति कुमार ने इस संबंध में सभी भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया है।

हवाई के बिरसा चौक से हिनू चौक तक अवैध भवनों को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नगर निगम को पत्र लिखा था. पत्र में कहा गया है कि अवैध इमारतें हवाई सेवाओं के सुचारू संचालन में बाधा बन रही हैं। इसलिए नगर निगम और जिला प्रशासन को ऐसी इमारतों पर कार्रवाई करनी चाहिए.

पत्र में प्राधिकरण ने कहा कि वर्तमान में रांची एयरपोर्ट से देश के विभिन्न महानगरों के बीच हवाई सेवा उपलब्ध है. इसके अलावा घरेलू सेवा के तहत रांची से राज्य के विभिन्न शहरों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी संचालित की जाती है. ऐसे में अगर इन पर रोक नहीं लगाई गई तो सेवा को सुचारू रूप से चलाने में परेशानी होगी.

एयरपोर्ट के आसपास इमारतों की ऊंचाई को लेकर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत निगम क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत का नक्शा जमा करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से पत्राचार करता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी मिलने के बाद ही निगम नक्शा पास करता है, लेकिन हाल के वर्षों में बिना नक्शा पास कराये मनमाने ढंग से इमारतों का निर्माण किया जा रहा है.