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हरियाणा के इस जिले में धारा 144 लागू, इन चीजों पर रहेगी पाबधियां; पढ़े...

 

Haryana News: हरियाणा में गुड़गांव में एक बार फिर धारा 144 लागू की गई है। साबिर सिटी के डीसी निशांत कुमार यादव ने धारा 144 के आदेश जारी करते हुए निर्देश भी दिए हैं कि यहां प्रोटोकॉल लागू करना बेहद जरूरी है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरुग्राम जिला प्रशासन ने पूरे गुरुग्राम में धारा 144 लागू कर दी है।

दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा के ये आदेश जिला गुरुग्राम में तत्काल प्रभाव से लागू 26 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेगा। डिस्ट्रिक्टिश ने अपने आदेश में कहा कि जिले में ऊंची अवधि में डूबान, माइक्रो लाइट एयर एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर/हॉट एयरून फोर्स, काइट फलाइंग और शौक़ीन माइक्रो लाइट के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

साइबर कैफे साओसिज, पीआजी, गेस्ट हाऊसिज, बेडरूम, मकान मालिक और अन्य आवासों में किराए पर रहने वाले, नौकरों, रेस्तरां और पर्यटकों का रिकॉर्ड उनके ड्रिप के साथ रखने के आदेश दिए गए हैं।