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हरियाणा सरकार का प्रदेश वासियों को एक बड़ा तोहफा, अब इन बच्चों को हर महीने मिलेगी 1850 रुपये पेंशन, जानें कैसे और किसे मिलेगा लाभ 

 
 

Haryana News: हरियाणा सरकार ने असहाय बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू की है। जिन बच्चों की आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1,850 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी।

इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो किसी भी कारण से अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हो गए हैं।

आवश्यक दस्तावेज

इस योजना का लाभ उठाने के लिए निराश्रित होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, हरियाणा राज्य में पांच वर्ष या उससे अधिक का निवास प्रमाण पत्र (फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि), परिवार पहचान पत्र आवश्यक है।

यदि आपके पास उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आप हरियाणा में पांच वर्ष तक निवास करने का शपथ पत्र भी दे सकते हैं।

यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

आवेदन कैसे करें

इच्छुक पात्र अभ्यर्थी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय सभी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटो प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।