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UP Farmers Electricity bill: UP के किसानों की हुई मौज, अब बिजली बिल मे मिलेगी इतनी छूट, जाने..

 

UP Farmers Electricity bill: यूपी के किसानों के लिए अच्छी खबर। यूपी के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शनिवार को किसानों को निर्देश दिया कि वे अपनी फसलों की सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति की कमी महसूस न करें। इसके लिए सिंचाई के लिए निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 10 घंटे बिजली की आपूर्ति की जानी चाहिए। जहां किसानों को समय के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की विशेष मांग हो, उसे भी ध्यान में रखा जाए। किसानों को नए कनेक्शन देने और सामान की आपूर्ति में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ओटीएस के तीसरे चरण में भी एक किलोवाट लोड तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बकाया सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिल रही है।

ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा शनिवार को शक्ति भवन में ओटीएस, आरडीएसएस और बिजनेस प्लान की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, इसके लिए कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि ओटीएस में जबरदस्त रुचि है और इसके लाभ से कोई वंचित न रहे, इसके लिए और प्रयास करने की जरूरत है। यह अब तक की सबसे लंबे समय तक चलने वाली ओटीएस योजना है। जिन उपभोक्ताओं पर 31 दिसंबर 2023 के बाद बकाया रहेगा या जिनके बिजली चोरी के मामलों का निस्तारण नहीं हो सकेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने निर्देश दिये कि बड़े देनदारों से वसूली के लिये मुख्यालय, डिस्कॉम, क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों से प्रयास किये जायें. मोटी चमड़ी वाले कर्जदारों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।


उन्होंने बताया कि ओटीएस के दो चरणों में पूर्वांचल में 9.30 लाख, मध्यांचल में 9.25 लाख, दक्षिणांचल में 7.13 लाख, पश्चिमी क्षेत्र में 7.12 लाख और केस्को में 20,000 उपभोक्ताओं ने ओटीएस के लिए पंजीकरण कराया और सरचार्ज छूट का लाभ उठाया। इसी तरह बिजली चोरी के मामले में पूर्वांचल में 18,000, मध्यांचल में 11,000, दक्षिणांचल में 18,000, पश्चिमांचल में 21,000 और केस्कोस में 1,350 लोगों ने ओटीएस का लाभ उठाकर अपने मामले निपटाए हैं.

ओटीएस के तहत किश्तों में भी भुगतान की सुविधा


मंत्री एके शर्मा ने बताया कि ओटीएस के तीसरे चरण में एक किलोवाट लोड तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को भी बकाया सरचार्ज में 80 फीसदी की छूट मिल रही है. इसी तरह बिजली चोरी के मामलों में भी तीसरे चरण में 50 फीसदी की छूट दी जा रही है. सभी उपभोक्ताओं को ओटीएस के तहत किश्तों में भुगतान की सुविधा भी प्रदान की जाती है। योजना के तीसरे चरण में 1 किलोवाट से ऊपर के घरेलू उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, 3 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, 3 किलोवाट से ऊपर के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत और निजी संस्थानों को 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। औद्योगिक प्रतिष्ठान मिल रही हैं।