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Principal Affair : अकेले वीडियो कॉल पर छात्रा से गंदी बातें कर रहा था प्रिंसिपल, ऐसे हुआ पर्दा फ़ाश 

 

Principal Affair : कानपुर की एक अदालत ने छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोप में एक प्रिंसिपल को 20 साल जेल की सजा सुनाई है. टीसी हासिल करने के लिए इंटरमीडिएट की छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाए जाने पर स्कूल प्रिंसिपल को एडीजे-13 कोर्ट ने सजा सुनाई।

दोषी प्रिंसिपल ने न सिर्फ छात्रा के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उसे वीडियो कॉल भी किया और रात में उसे कपड़े उतारते हुए भी देखा। छात्र के वकील ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ सारे सबूत कोर्ट में पेश किए जिसके बाद जज ने छात्र की गवाही को सही ठहराया और प्रिंसिपल को 20 साल जेल की सजा सुनाई. उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

तीन साल पुराने मामले में सजा

मामला करीब तीन साल पुराना है। 5 सितंबर 2020 को कानपुर के नौबस्ता थाने में एक प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल अवधेश सिंह यादव पर उन्हीं के स्कूल की इंटर पास छात्रा ने रेप का आरोप लगाया था. अवधेश सिंह स्कूल के प्रिंसिपल के साथ-साथ मालिक भी थे. उनका स्कूल कानपुर में काफी मशहूर है.

छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए थे

छात्रा का आरोप है कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उसकी फीस बकाया होने के कारण उसे टीसी नहीं दी जा रही है। छात्रा ने अपनी शिकायत में कहा था कि एक दिन प्रिंसिपल ने उसे स्कूल के पीछे अपने कमरे में बुलाया और पेपर चेक करने के बहाने उसे जबरन गिरफ्तार कर लिया. छात्रा ने कहा था कि उसके साथ तीन बार दुष्कर्म किया गया।

इसके बाद प्रिंसिपल ने छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और मजबूरन उसे पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने प्रिंसिपल अवधेश सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई.

हालांकि, सुनवाई जारी रही और अब कानपुर की एडीजे-13 कोर्ट ने उन्हें मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने प्रिंसिपल को दोषी पाया और 20 साल जेल की सजा सुनाई. कोर्ट के बाहर खड़ी छात्रा को जब न्याय मिला तो उसने कहा, ''मुझे मौत की सजा चाहिए.''