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 हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आवेदकों के लिए खुशखबरी, नंबर प्लेट लगवाने के लिए आवदेन शुरू, इस पोर्टल पर सकते है अप्लाई, देखे पूरी डिटेल्स 

 
high security number Rajasthan:

high security number Rajasthan: जैसलमेर में परिवहन विभाग ने अब 1 अप्रैल से पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है. यदि चालक ने लापरवाही बरती तो मालिक के खिलाफ(high security number plate jaipur) चालान किया जाएगा और पांच हजार रुपये की राशि वसूली जाएगी। जिले में कई(rajasthan latest news) ऐसे वाहन हैं, जिन पर नंबर प्लेट लगेगी। वाहनों में ट्रक, कार, बाइक, ट्रैक्टर और ऑटो शामिल हैं।

जिला परिवहन अधिकारी नितिन बोहरा ने बताया कि पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन मालिक सियाम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर दर्ज करना होगा। प्लेट लगवाने के लिए डीलर अधिक तारीखें बुक कर सकेंगे। डीटीओ बोहरा ने बताया कि ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। आप तय तारीख पर डीलर के ऑफिस जाकर प्लेट लगवा सकते हैं. पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा तय कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके बाद 30 जून तक कार्रवाई की जायेगी.

नंबर प्लेट के लिए यह शुल्क देना होगा
डीलर दोपहिया वाहनों के लिए 425 रुपये, तीन पहिया वाहनों के लिए 470 रुपये, चार पहिया वाहनों के लिए 695 रुपये, मध्यम और भारी मोटर वाहनों के लिए 730 रुपये और ट्रैक्टर और कृषि कार्य वाहनों के लिए 495 रुपये शुल्क ले सकेंगे। डीलर नंबर प्लेट के लिए परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित दर से अधिक शुल्क नहीं ले सकते। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) एक नई तरह की नंबर प्लेट है, जो सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है। ये नंबर प्रेशर मशीन द्वारा लिखे जाते हैं और वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं। सुरक्षा प्लेट 2 पहिया और 4 पहिया दोनों वाहनों के लिए है। वाहन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये अनिवार्य हैं। इन्हें राज्य में ऑटोमोबाइल डीलर्स द्वारा स्थापित किया जाएगा।