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केंद्रीय कर्मचारियों की हुई मौज, 23 लाख लोगों को कल से इस स्कीम का मिलेगा लाभ, जानें 

 
 

Haryana News: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। दरअसल, अगले महीने की पहली तारीख से एक नई योजना लागू हो जाएगी, जिससे करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। इस योजना को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) कहा जाता है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 (कल) से प्रभावी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू की गई पेंशन योजना है।

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने गुरुवार को इस योजना को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की। पीएफआरडीए ने एक बयान में कहा कि योजना से संबंधित नियम कल यानि (1 अप्रैल, 2025)  से प्रभावी होंगे। यह योजना सरकार की राजकोषीय नीति और कर्मचारी लाभ के बीच संतुलन बनाने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% गारंटीकृत पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा।

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कर्मचारियों के पास विकल्प होगा कम से कम 10 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह पेंशन का भुगतान किया जाएगा। हालाँकि, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत कोई विशिष्ट न्यूनतम पेंशन राशि अनिवार्य नहीं थी। पुराने नियमों के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। कर्मचारियों को अब एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा।

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ऐसे पाएं नामांकन केंद्रीय कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को फैमिली पेंशन के तहत 60 फीसदी पेंशन दी जाएगी। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान देंगे, जबकि सरकार 18.5% योगदान देगी। सरकार एनपीएस में 14% का योगदान देती है। जो कर्मचारी इस योजना के लिए नामांकन करना चाहते हैं, वे 1 अप्रैल, 2025 से npscra.nsdl.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने दस्तावेज भौतिक रूप से भी जमा कर सकते हैं।

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