हरियाणा में पशुपालन करने वालों को अब सिर्फ करना होगा 10% भुगतान, जानें आवेदन का तरीका और जरूरी दस्तावेज

Haryana News: हरियाणा सरकार ने 2024 में “हरियाणा पशु ऋण योजना” शुरू की थी, जिसका उद्देश्य राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत पशुपालक गाय, भैंस, बकरी और सूअर जैसे विभिन्न पशुओं के लिए सब्सिडीयुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और पशुपालक हैं तो आप इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना है। पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, जो किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। सरकार ने इस योजना के तहत 25% से 90% तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
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अनुसूचित जातियों के लिए विशेष लाभ इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के पशुपालकों को विशेष लाभ दिया जाता है। यदि आप गाय या भैंस पर ऋण लेना चाहते हैं, तो आपको 50% सब्सिडी मिलेगी। भेड़, बकरी और सूअर पर ऋण पर 90% तक सब्सिडी दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अनुसूचित जाति के पशुपालकों को केवल 10% राशि का भुगतान करना होगा, जिससे यह योजना उनके लिए और भी अधिक आकर्षक हो जाएगी।
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सामान्य नस्ल के पशुपालक भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर पालने के लिए ऋण लेने पर उन्हें 25% सब्सिडी मिलेगी। इसके तहत वे 4 से 10 पशुओं की डेयरी खोल सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत आवेदक के पास कम से कम 4 पशु और डेयरी के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक कॉपी, बैंक एनओसी, पैन कार्ड, शेड फोटो और वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज होने चाहिए।
हरियाणा पशु ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरनी होगी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करनी होगी। आवेदन के बाद आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी और सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ऋण राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।