Khelorajasthan

दिल्ली के ड्राइवर ध्यान दे! पुरानी गाड़ी वाले पकड़े गए तो बस एक चांस मिलेगा, फिर कबाड़ मे जाएगी गाड़ी 

 
Delhi Scrap Vehicles:

Delhi Scrap Vehicles: दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने मंगलवार को पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित नियमों और प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए।(nitin gadkari) अधिकारियों का कहना है कि अब पुराने वाहनों के मामले में भी इसी गाइडलाइन के तहत कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग जल्द ही हाई कोर्ट को भी इन दिशा-निर्देशों से अवगत कराएगा, ताकि अगर कोई व्यक्ति अपने जब्त वाहन को छुड़ाने की अपील लेकर(Delhi scrap vehicles price) अदालत में जाए तो अदालत इन दिशा-निर्देशों के आधार पर उचित निर्णय ले सके।(authorized scrap dealers in delhi) ये दिशानिर्देश ओल्ड एज गालों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में प्रवर्तन एजेंसियों, स्क्रैपर्स और वाहन मालिकों के अधिकारों और सीमाओं को स्पष्ट करते हैं।

पुरानी कारों के बारे में क्या कहते हैं नियम?
दिल्ली-एनसीआर में 15 साल से ज्यादा पुराने 10 डीजल वाहन और पेट्रोल वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे वाहनों को जब्त करने और स्क्रैप करने का प्रावधान किया गया है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति अपने अधिक पुराने वाहन का पंजीकरण दिल्ली के बाहर किसी अन्य राज्य में कराना चाहता है, तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान हैं।

  इसके अलावा स्क्रैप डीलरों के लिए भी नियम बने रहेंगे। इन सबके बावजूद पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर तरह-तरह के विवाद सामने आ रहे थे और परिवहन विभाग को लोगों से कई शिकायतें मिल रही थीं.

सबसे ज्यादा शिकायतें कबाड़ियों और प्रवर्तन टीमों की मनमानी को लेकर थीं। कई लोगों को तो अपनी जब्त गाड़ियों को छुड़वाने के लिए हाई कोर्ट तक जाना पड़ रहा है. कोर्ट के आदेश के कारण परिवहन विभाग का प्रवर्तन अभियान भी पिछले छह माह से रुका हुआ है.

  पिछले साल अगस्त में हाई कोर्ट ने भी परिवहन विभाग को इस संबंध में स्पष्ट नीति बनाने का आदेश दिया था. इसी पर कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग के स्क्रैपिंग सेल के विशेष आयुक्त ने मंगलवार को ये दिशानिर्देश जारी किए हैं.

नए नियमों की मुख्य बातें


➤प्रवर्तन एजेंसियां ​​किसी भी सार्वजनिक स्थान, जैसे सड़क, फुटपाथ, जल निकासी, सरकारी पार्किंग स्थल पर खड़े अधिक उम्र के बीकन को जब्त कर सकेंगी।
➤यदि वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है और वह स्क्रैप करने योग्य है, तो ऐसे वाहनों को स्क्रैपिंग सुविधा में भेजा जाएगा।
➤सड़क पर चल रहे या सार्वजनिक स्थान पर पार्क किए गए वाहन को पहली बार जब्त करने पर ही छोड़ा जाएगा। दूसरी बार कोई छूट नहीं मिलेगी.
➤वाहनों को केवल इस शर्त पर छोड़ा जाएगा कि मालिक उन्हें दिल्ली के बाहर किसी अन्य राज्य में पंजीकृत कराएगा।