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आयुष्‍मान कार्ड होल्‍डर को लिस्टेड अस्‍पताल मुफ्त इलाज न देने पर करना होगा ये काम, इन टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत

 
Ayushman Bharat Yojana

Ayushman Bharat Yojana: गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग स्वास्थ्य बीमा नहीं खरीद सकते। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की है। इसे आयुष्मान भारत के नाम से भी जाना जाता है। बजट 2024 पेश होने के बाद इस योजना ने गति पकड़ ली है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा।

सरकार द्वारा उन सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है जो इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं। इस कार्ड का उपयोग सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज पाने के लिए किया जा सकता है। नियमों के अनुसार, कोई भी सूचीबद्ध अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारक को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज देने से इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसे मामले सामने आए हैं जब आयुष्मान कार्ड धारकों को अस्पतालों में उचित इलाज नहीं मिलता है, या मुफ्त इलाज देने में आनाकानी करते हैं। अस्पताल जाओ। इन सबके कारण कार्डधारक परेशान है। ऐसे मामलों में आयुष्मान कार्ड धारक शिकायत दर्ज करा सकता है। जानें कहां और कैसे करें शिकायत.

टोलफ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत

आयुष्मान भारत योजना का राष्ट्रीय स्तर पर एक टोल फ्री नंबर है, जहां देश के किसी भी कोने में रहने वाले नागरिक किसी भी मामले में शिकायत कर सकते हैं। यह नंबर है 14555. इसके अलावा राज्यों के हिसाब से अलग-अलग टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं. अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप 180018004444 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप 18002332085 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अगर आप बिहार में रहते हैं तो 104 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो 155368 और 18001805368 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. उन्होंने सभी अस्पताल संचालकों को अपने अस्पताल के बोर्ड पर आयुष्मान योजना का टोल फ्री नंबर दर्ज कराने का भी निर्देश दिया।

Grievance Portal पर भी कर सकते हैं शिकायत

अगर आपको लगता है कि टोल फ्री नंबर पर शिकायत करने पर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप शिकायत पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको इस लिंक https://cgrms.pmjay.gov.in/GRMS/loginnew.htm पर क्लिक कर शिकायत दर्ज करनी होगी। इसके लिए आपको REGISTER YOUR GRIEVANCE विकल्प पर क्लिक कर मामले की शिकायत करनी होगी।

ऐसे होता है आपकी शिकायत का निवारण

जब आप टोल फ्री नंबर या पोर्टल पर मामले की शिकायत करते हैं तो संबंधित अधिकारी को शिकायत का समाधान करने का निर्देश दिया जाता है. इसके अलावा जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है, जो शिकायतों की जांच कर कार्रवाई करती है.