अपने मकान में दुकान चलाने वालों के लिए बड़ी जानकारी, सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान
Breaking News : आपको बता दे की सीएम योगी ने आवासीय मकानों में दुकान चलाने के लिए नया नियम लागू किया है। सीएम योगी ने कहा है की दुकान के साथ ऑफिस होने पर 34% आवासीय रखना अनिवार्य है। इसके साथ अब सिर्फ अब 18 मीटर चौड़ी सड़क किनारे वाले आवासीय भूखंड का 49% हिस्सा ही व्यावसायिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा बाकी आवासीय रखना होगा।
सीएम योगी की इस पहल से बहुत लाभ भी होने वाला हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख तक की आबादी वाले नगरों में 18 मीटर व अन्य में 24 मीटर चौड़ी सड़क किनारे स्थित आवासीय भूखंड पर अधिकतम 49 प्रतिशत ही व्यावसायिक निर्माण कराने की अनुमति होगी।शेष 51 प्रतिशत निर्माण का आवासीय इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा।
भूखंड पर दुकान के साथ कार्यालय बनाए जाने पर न्यूनतम 34 प्रतिशत निर्माण आवासीय रखना होगा।शहरी क्षेत्र में भवन निर्माण संबंधी नए सिरे से लागू की गई उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के तहत राज्य सरकार ने पहली बार आवासीय भूखंड के मिश्रित उपयोग की सशर्त अनुमति दी है। पहली शर्त तो यही है कि आवासीय भूखंड न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़क पर होना चाहिए। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार अगर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में आवासीय भूखंड है तो सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 24 मीटर होने पर ही मिश्रित उपयोग की अनुमति मिलेगी।
मिश्रित उपयोग के तहत आवासीय भूखंड का व्यावसायिक, कार्यालय आदि में इस्तेमाल किया जा सकेगा। गौर करने की बात यह है कि मिश्रित उपयोग के लिए आवासीय भूखंड के न्यूनतम आकार की सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन उस पर व्यावसायिक या कार्यालय उपयोग की अनुमति एक सीमा तक ही होगी। आवासीय भूखंड का पूरी तरह से व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। नियमानुसार आवासीय भूखंड पर होने वाले निर्माण के 49 प्रतिशत हिस्से का ही व्यावसायिक इस्तेमाल दुकान आदि खोलने में किया जा सकेगा।
शेष 51 प्रतिशत का अनिवार्य रूप से आवासीय उपयोग सुनिश्चित करना होगा।इसी तरह से आवासीय भूखंड पर यदि दुकान के साथ कार्यालय भी खोलना है तो 33 प्रतिशत निर्माण का इस्तेमाल दुकान और 33 प्रतिशत ही कार्यालय खोलने में किया जा सकेगा। शेष 34 प्रतिशत का सिर्फ घरेलू उपयोग करने की अनुमति होगी। ऐसे भवनों की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। संबंधित क्षेत्र के भू-उपयोग के अनुसार एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) लागू होगा। आवासीय भूखंड के उपयोग के अनुसार पार्किंग के मानकों का पालन करना होगा।
