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कार नंबर प्लेट पर बड़ा अपडेट, मोटे चालान से बचना है तो इन बातों का रखें ध्यान

 
Traffic Challan Rules: 

Traffic Challan Rules:  ट्रैफिक चालान नियम बिहार में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहन मालिकों की खैर नहीं। ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लाइसेंस प्लेट से छेड़छाड़ करने और स्टाइलिश लाइसेंस प्लेट लगाने वालों से भी जुर्माना वसूला जाएगा। ऐसे चालकों पर पहली बार 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और दोबारा पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा.

बिहार में ट्रैफिक चालान नियम। बिहार में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (SHRP) वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी. वहीं, डिजाइनरों और स्टाइलिश लाइसेंस प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। ऐसे वाहन चालकों पर पहली बार 2500 रुपये का जुर्माना लगेगा.

दोबारा पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा और तीसरी बार पकड़े जाने पर वाहन का पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मामले की समीक्षा की है और इस संबंध में निर्देश दिये हैं.

लाइसेंस प्लेट पर कुछ भी लिखना गैरकानूनी है
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य है. गाड़ियों की लाइसेंस प्लेट पर कुछ भी लिखना गैरकानूनी है. नंबर प्लेट निर्धारित प्रारूप में ही होगी।

ऐसा देखा गया है कि दोपहिया और चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ छेड़छाड़ की जाती है। उदाहरण के तौर पर, कुछ वाहन मालिक लाइसेंस प्लेट पर 8055 को बॉस और 4141 को डैड में बदल देते हैं। ऐसा करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है।

कैमरे से काटे जा रहे ई-चालान
राजधानी समेत कई प्रमुख शहर अब यातायात उल्लंघन पर कैमरे से ई-चालान काट रहे हैं। वाहनों की नंबर प्लेट पर स्टाइलिश नंबर होने के कारण सीसीटीवी कैमरे ऐसे वाहनों का ई-चालान नहीं काट पाते हैं। कैमरे इन नंबरों की जांच नहीं कर सकते. इसके अलावा अपराधी पुलिस से बचने के लिए भी ऐसी लाइसेंस प्लेट का फायदा उठाते हैं।

डिजाइनर लाइसेंस प्लेट की फोटो भेजें, विभाग चालान काटेगा
परिवहन विभाग ने मानकों का उल्लंघन कर नंबर प्लेट लगाने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई में जनता से भी सहयोग मांगा है। इसके लिए परिवहन विभाग ने कंट्रोल रूम का नंबर साझा किया है

कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर डिजाइनर प्लेट लगे वाहनों की तस्वीर व्हाट्सएप के जरिए विभाग को भेज सकता है। विभाग ऐसे वाहनों की पहचान कर मालिकों पर कार्रवाई करेगा.

वाहन पर लिखने या छेड़छाड़ करने से बचें
विभाग के अनुसार, वाहनों की लाइसेंस प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, पेशा, नाम, प्रतीक, फोटो या कुछ और लिखकर गाड़ी चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंट जाता है और दुर्घटनाएं होती हैं।

मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित किया गया है। बिना एचएसआरपी वाले पुराने वाहन संबंधित डीलर से संपर्क करके लगवा सकते हैं।