50 जिलों में बदल लें अपने वाहन की पुरानी नंबर प्लेट, नहीं तो लगेगा मोटा जुर्माना, देखे पूरी डिटेल्स
New Security Number Plate: विभाग ने पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य में ऐसे वाहनों की संख्या 60 लाख से अधिक बताई जाती है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जारी करने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार की जा रही है। विभाग के सूत्रों के मुताबिक, 2013 से 2019 के बीच बड़ी संख्या (high security plate in Rajasthan rule)में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग सकीं.
प्रदेश में अब नए-पुराने सभी तरह के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगेंगी। एक अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत वाहनों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मिल रही हैं। हालांकि परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली है। मार्च 2024 तक सभी वाहन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से लैस हो जाएंगे। परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
बड़ी संख्या में पुराने वाहनों में अभी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाई है। परिवहन विभाग ने कहा कि जिन पुराने वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं मिलेगी, वे आरटीओ से संबंधित कार्य जैसे पंजीकरण नवीनीकरण, स्थानांतरण, वाहनों के एनओसी से संबंधित कार्य नहीं कर पाएंगे। ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों का चालान भी किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि सभी पुराने वाहनों पर थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क वाली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होगी।
पुराने वाहनों पर ऐसी दिखेगी HSRP
- 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर नंबर प्लेट लगेंगी
- एचएसआरपी लगवाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा
-परिवहन विभाग अक्टूबर के मध्य तक पोर्टल तैयार कर लेगा
- वाहन निर्माता एवं डीलर द्वारा ऑफलाइन आवेदन पर प्लेट नहीं लगाई जाएगी
- आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर राशि का प्रिंटआउट प्राप्त कर सकते हैं
- ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करने के बाद आवेदक अपनी पसंद की तारीख चुन सकेंगे
- आप तय तारीख पर डीलर के पास जाकर वाहन पर एचएसआरपी लगवा सकते हैं
ये होंगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट दरें
- दोपहिया वाहनों के लिए दर 425 रुपये तय की गई है
- जीएसटी, प्लेट स्थापना और सुविधा शुल्क शामिल है
- ट्राइसाइकिल के लिए 470 रुपये, कार के लिए 695 रुपये
- मध्यम और भारी मोटर वाहनों के लिए 730 रुपये
- ट्रैक्टर और कृषि वाहनों के लिए 495 रुपये
परिवहन विभाग की ओर से की जा रही तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं. विभाग अक्टूबर से पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की तैयारी कर रहा है। 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे त्योहारी सीजन के दौरान वाहनों की बिक्री जोरों पर है। ऐसे में वाहन डीलर नई गाड़ियों में लाइसेंस प्लेट लगाने में 7 से 10 दिन लगा देते हैं। इसमें संदेह है कि डीलर दिवाली से पहले पुराने वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए तैयार होंगे या नहीं। ये सभी नंबर प्लेट डीलरों के माध्यम से उपलब्ध होंगी।
एचएसआरपी लगवाने की ये होगी समय सीमा
- जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 1 या है
- उनके पास 30 नवंबर तक एचएसआरपी होनी चाहिए।
-अंतिम अंक 3 या वाले वाहनों के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023
- अंतिम अंक 5 या 6 वाले वाहनों को 31 जनवरी तक लगवाना होगा
- अंतिम अंक 7 या 8 वाले वाहनों को 29 फरवरी तक लगवाना होगा
-अंतिम अंक 9 या 0 वाले वाहनों को 31 मार्च तक लगवाना होगा
- निर्धारित समयावधि में नंबर प्लेट नहीं लगाने पर विभाग कार्रवाई करेगा
बताया गया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने वाले पुराने वाहनों की संख्या 60 लाख से अधिक है। डीलरों को हर महीने करीब 10 लाख पुराने वाहनों पर लाइसेंस प्लेट लगानी होगी। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इतने कम समय में सभी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग पाना मुश्किल लग रहा है। देखना होगा कि परिवहन विभाग क्या समाधान निकालता है.