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कीमती पेंटिंग की डिलीवरी में कोरियर कंपनी ने किया झोल भरना पड़ेगा हर्जाना 

राजस्थान के बीकानेर शहर बीते दिनों दिए गए दो अलग-अलग मामलों में फैसले सुर्खियों में हैं। पहले मामले में कन्ज्यूमर कोर्ट ने एक उपभोक्ता की ओर से प्रतियोगिता के लिए मुंबई भेजी गई पेंटिंग्स का समय पर डिलेवर नहीं करने के मामले में याचिका लगाई थी। इसमें कोर्ट नेकुरियकंपनी को बतौर पांच लाख रुपए भरपाई के रुप में देने के आदेश दिए है। वहीं दूसरे मामले में मोबाइल कंपनी को खराब मोबाइल बेचने जाने पर उपभोक्ता को मोबाइल सेट बदलने और तीस हजार रुपए हर्जाना तथा परिवाद व्यय के रुप में देने का फैसला दिया है।मीडिया रिपोटर्स के अनुसार, बीकानेर उपभोक्ता कोर्ट में सुभाषपुरा निवासी एवं चित्रकला व्याख्याता हिमानी शर्मा की ओर से आयोग के समक्ष परिवाद पेश किया। 
 
कीमती पेंटिंग की डिलीवरी में कोरियर कंपनी ने किया झोल भरना पड़ेगा हर्जाना

Rajatshan News : राजस्थान के बीकानेर शहर बीते दिनों दिए गए दो अलग-अलग मामलों में फैसले सुर्खियों में हैं। पहले मामले में कन्ज्यूमर कोर्ट ने एक उपभोक्ता की ओर से प्रतियोगिता के लिए मुंबई भेजी गई पेंटिंग्स का समय पर डिलेवर नहीं करने के मामले में याचिका लगाई थी। इसमें कोर्ट नेकुरियकंपनी को बतौर पांच लाख रुपए भरपाई के रुप में देने के आदेश दिए है। वहीं दूसरे मामले में मोबाइल कंपनी को खराब मोबाइल बेचने जाने पर उपभोक्ता को मोबाइल सेट बदलने और तीस हजार रुपए हर्जाना तथा परिवाद व्यय के रुप में देने का फैसला दिया है।मीडिया रिपोटर्स के अनुसार, बीकानेर उपभोक्ता कोर्ट में सुभाषपुरा निवासी एवं चित्रकला व्याख्याता हिमानी शर्मा की ओर से आयोग के समक्ष परिवाद पेश किया। 

परिवाद में उल्लेख किया कि मुंबई में आयोजित प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए अक्टूबर 23 में अलग-अलग स्थानों पर सामान को भेजने की सेवा देनी वालीकुरियकंपनी के जरिये अपनी 5 पेंटिंग्स भेजी।पेश परिवार के अनुसार अगले माह नवंबर को वह ट्रेन के जरिये मुंबई पहुंची तो पता चला किकुरियसे भेजी गई। पांचों पेंटिंग काफी दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं पहुंची, लिहाजा वह प्रतियोगिता से वंचित रह गई। पीड़ित उपभोक्ता ने इसके लिए 17.50 लाख रुपए की भरपाई का दावा पेश किया। आयोग ने मामले की सुनवाई के बादकुरियको कंपनी को दोषी माना। 

साथ ही उसके प्रबंधक को भरपाई के आदेश दिए में बतौर पांच लाख रुपए पीडि़त उपभोक्ता देने के आदेश दिए।दिया खराब मोबाइल,अब बदलना पड़ेगाइधर एक अन्य दायर मामले में बीकानेर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष नृसिंहदास व्यास व सदस्या मधुलिका आचार्य ने एक मोबाइल कंपनी के स्थानीय विक्रेता की ओर से उपभाोक्ता को खराब मोबाइल बेचने के मामले में मोबाइल कंपनी व विक्रेता की सेवा में कमी माना है। कन्ज्यूमर कोर्ट ने बीकानेर में मोबाइल कंपनी के विक्रेता को आदेश दिया है कि पीडि़त उपभोक्ता को न केवल मोबाइल बदल कर नया सेट देवें। बल्कि परिवादी को हर्जाने के रुप में बीस हजार रुपए और परिवाद व्यय के रूप में दस हजार रुपए भी देवें।