Khelorajasthan

ड्राइवरों सावधान इस शहर मे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना लगाने वालों पर कार्रवाई, 55 हजार रुपये का जुर्माना वसूला..

 
high security number plate 

high security number plate  क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इंदौर में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं होने पर चालानी कार्रवाई कर रहा है. इसके तहत एचएसआरपी नंबर प्लेट(hsrp rajasthan number plate) नहीं होने पर 15 वाहनों से जुर्माना वसूला गया। साथ ही अन्य वाहनों पर भी मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम एवं मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई और 55 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया.

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय एवं संभागीय परिवहन सुरक्षा दस्ता इंदौर द्वारा सार्वजनिक परिवहन वाहनों, स्कूल वाहनों एवं अन्य वाहनों की सतत जांच की जा रही है। वाहन फिटनेस, परमिट, बीमा, पीयूसी, टैक्स सर्टिफिकेट की भी जांच की जा रही है। बसों में ओवर लोडिंग, अधिक किराये की भी जांच की जा रही है।

वाहन की गति और चालक के व्यवहार के बारे में यात्रियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर यात्री वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। लोगों को अपने वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है और समझाया जा रहा है.

कुल 70 वाहनों की जांच की गई, जिनमें से 15 वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं पाए गए, जिन पर जुर्माना लगाया गया। अन्य वाहनों पर भी मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम एवं मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई और 55 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को बहुत आसानी से नहीं बदला जा सकता क्योंकि यह एक निश्चित तरीके से जुड़ी होती है। एचएसआरपी प्लेट की मदद से वाहन काफी सुरक्षित हो जाता है और चोरी होने की संभावना काफी कम हो जाती है। चार पहिया या भारी मोटर वाहनों को भी नंबर प्लेट के साथ एक स्टीकर मिलेगा, जिसे कार के सीसे पर लगाना होगा। जिसमें पंजीकरण प्राधिकारी का नाम, पंजीकरण संख्या, ब्रांड की स्थायी पहचान संख्या और सबसे पहले पंजीकरण की तारीख।


हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के जरिए वाहन की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उच्च सुरक्षा पंजीकरण नंबर प्लेटों में अद्वितीय डिजिटल कोड के माध्यम से ड्राइवर की जानकारी भी निकाली जा सकती है।