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Driving licence : केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान, ड्राइविंग लाइसेंस मे जोड़े नए नियम जाने डीटेल 

 
Driving licence
Driving licence : केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है, जिससे अब ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अब ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं होगी।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी शर्तों में किए गए बदलाव के बाद अब आपको आरटीओ ऑफिस में किसी भी तरह का ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो अब बहुत प्रभावित लोगों के लिए एक बड़ी राहत है।

ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम
केंद्र सरकार ने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्रतिष्ठित ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान में पंजीकरण कराकर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। यदि आवेदक आवश्यक परीक्षण पास कर लेते हैं, तो स्कूल उन्हें एक प्रमाणपत्र पत्र देगा। यह प्रमाणपत्र आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस देगा।

इन बातों का ध्यान रखना चाहिए
इन सबके अलावा लोगों को 21 घंटे गाड़ी चलाना भी सीखना होगा. इसके अलावा, आठ घंटों में आपको सड़क पर ध्यान रखने योग्य चीज़ें, दुर्घटनाओं के कारणों को समझने के लिए ट्रैफ़िक जानकारी, प्राथमिक उपचार और बाहर निकलने पर डीज़ल और पेट्रोल की जानकारी मिलेगी।

दोपहिया, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों के लिए न्यूनतम एक एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जबकि मध्यम और भारी माल वाहनों या ट्रेलरों के लिए दो एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षकों को यातायात नियमों का ज्ञान, कम से कम पांच साल का ड्राइविंग अनुभव और कम से कम बारहवीं कक्षा का डिप्लोमा होना चाहिए। हल्के मोटर वाहनों पर पाठ्यक्रम आयोजित करने का अधिकतम समय चार सप्ताह और 29 घंटे है।