वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया खास तोहफा! मोदी सरकार के टीडीएस नियमों में हुए बड़े बदलाव, जानें

General Budget 2025: आम बजट 2025 में मोदी सरकार ने टीडीएस (Tax Deducted at Source) के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों से करदाताओं को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें अपनी आय और कर के मामलों को समझने में भी मदद मिलेगी। इस बार सरकार ने किराये से अर्जित आय पर टीडीएस की सीमा में भी बदलाव किया है, जिससे हर किराएदार के लिए एक नई प्रणाली लागू होगी। इसके अलावा, अन्य आय स्रोतों से संबंधित टीडीएस सीमा में भी सुधार किए गए हैं, जो खासतौर पर बीमा एजेंटों, शेयर बाजार निवेशकों, ब्रोकरेज चलाने वालों और तकनीकी सेवाएं देने वाले लोगों के लिए फायदेमंद होंगे।
लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें किराये के रूप में सालाना 6 लाख रुपये मिलते हैं तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक लिहाज से यह बात सही है, लेकिन अगर भुगतान 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक है तो उस पर टीडीएस काटा जाएगा। ऐसे में अगर आपको हर महीने 50 हजार रुपये मिलते हैं तो अकेले यह रकम 6 लाख रुपये होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा टीडीएस सीमा में कई अन्य बड़े बदलाव भी किए गए हैं, जिसका फायदा बीमा एजेंट, शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोग, ब्रोकरेज चलाने वाले लोग और तकनीकी सेवाएं देने वाले लोगों को मिलेगा। कुछ लोग किराये से अर्जित आय पर टीडीएस काटने के लिए बनाई गई प्रणाली में भी अनियमितताएं कर रहे हैं। ऐसे में आपको इससे जुड़े नियमों को समझने की जरूरत है।
प्रतिभूतियों पर ब्याज पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दी गई है। लाभांश पर टीडीएस छूट 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। 5,000 रुपये से अधिक के म्यूचुअल फंड और कंपनी शेयरों पर टीडीएस सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। बीमा एजेंटों के लिए कमीशन पर टीडीएस की सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है। ब्रोकरेज पर कमीशन की सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है।