हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई खुशखबरी! आज से लागू होगी ये योजना, जानें क्या मिलेगा लाभ
Haryana News: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। बताया जा रहा है कि सरचार्ज माफी योजना आज से लागू हो रही है। इस योजना से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सभी निजी उपभोक्ता श्रेणियों, कृषि श्रेणी, सरकारी, नगरपालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक सेवा उपयोगिता, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के जुड़े और कटे हुए उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए मान्य होगी जो 31 अगस्त 2024 तक विद्युत निगम के डिफाल्टर थे तथा आज तक डिफाल्टर बने हुए हैं। प्रबंध निदेशक ने बताया कि एकमुश्त भुगतान करने पर सभी पात्र घरेलू, कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी तथा सम्पूर्ण सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।
विषय: अधिभार माफी योजना,
1. यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित सभी कनेक्शनधारी और कनेक्शन रहित उपभोक्ताओं पर लागू होगी।
2. यह योजना केवल ऐसे उपभोक्ताओं के लिए मान्य होगी जो दिनांक 31.08.2024 तक निगम के डिफाल्टर थे तथा आज भी डिफाल्टर हैं।
I. घरेलू (शहरी, ग्रामीण) उपभोक्ताओं के लिए
(ए)। योजना की अधिसूचना की तिथि तक कुल जमा अधिभार।
(बी) इस योजना में भाग लेने का निर्णय लेने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को अधिसूचना की तिथि तक बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या 8/4 मासिक/द्विमासिक बिलों में करने का विकल्प होगा।
(सी) यदि भुगतान एकमुश्त किया जाता है, तो मूल राशि पर 10% की छूट दी जाएगी तथा पात्र को पूर्ण अधिभार में छूट दी जाएगी।
(घ) कुल अधिभार राशि 8/4 चालू माह/द्विमासिक बिलों के नियमित भुगतान के साथ किस्तों में माफ कर दी जाएगी।
(ई) उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान ऊपर बताए अनुसार किश्तों में कर सकते हैं। किसी भी किस्त के भुगतान में चूक होने पर वर्तमान बिलों के साथ अंतिम किस्त तक बकाया राशि का भुगतान करना होगा अन्यथा सम्पूर्ण अधिभार राशि वसूल कर ली जाएगी तथा उपभोक्ता को योजना से बाहर माना जाएगा।
(¡¡) एपी(कृषि) उपभोक्ताओं के लिए:-
(ए)। कुल अधिभार भुगतान योजना की अधिसूचना की तिथि तक स्थिर रहेगा।
(बी)। आंध्र प्रदेश के जो उपभोक्ता इस योजना में भाग लेने का निर्णय लेंगे, उनके पास अधिसूचना की तिथि तक बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या तीन बिलिंग चक्रों में करने का विकल्प होगा। एपी उपभोक्ताओं का बिलिंग चक्र 4 महीने में एक बार होता है।
(सी) यदि भुगतान एकमुश्त किया जाता है, तो मूल राशि पर 10% की छूट दी जाएगी और पात्र एपी उपभोक्ताओं को पूर्ण अधिभार छूट प्रदान की जाएगी।
(घ) कुल अधिभार राशि 3 चालू बिलों के नियमित भुगतान के साथ किस्तों में माफ कर दी जाएगी।
(ई) उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान ऊपर बताए अनुसार किश्तों में कर सकते हैं। किसी भी किस्त के भुगतान में चूक होने पर वर्तमान बिलों के साथ अंतिम किस्त तक बकाया राशि का भुगतान करना होगा अन्यथा सम्पूर्ण अधिभार राशि वसूल कर ली जाएगी तथा उपभोक्ता को योजना से बाहर माना जाएगा।
(¡¡¡) सरकारी/नगरपालिका समिति/ग्राम पंचायत/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कनेक्शन के लिए:-
(ए) जो उपभोक्ता इस योजना में भाग लेने का निर्णय लेंगे, उन्हें अधिसूचना की तिथि तक बकाया मूल राशि एकमुश्त चुकाने का विकल्प मिलेगा तथा अधिभार माफ कर दिया जाएगा।
(¡v) औद्योगिक एवं अन्य श्रेणियों के लिए:-
(ए) कुल अधिभार का भुगतान योजना की अधिसूचना की तिथि तक स्थिर रहेगा।
(बी) जो उपभोक्ता इस योजना में भाग लेने का निर्णय लेंगे, उन्हें अधिसूचना की तिथि तक मूल राशि के साथ नीचे दिए गए बिंदु (सी) के अनुसार भुगतान करने का विकल्प होगा।
(सी) कुल मूल राशि के साथ 50% अधिभार राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर, शेष 50% अधिभार राशि माफ कर दी जाएगी।
(घ) यदि उपभोक्ता 6 चालू बिलों के भुगतान में चूक करता है तो सम्पूर्ण सरचार्ज राशि वसूल की जाएगी तथा उपभोक्ता को योजना से बाहर माना जाएगा।
(3) गलत बिलिंग के मामले में, निगम द्वारा निर्देशित अनुसार इसे ठीक किया जाना चाहिए।
(4) ऐसे उपभोक्ता जिनका मामला बिलिंग विवाद के कारण किसी न्यायालय में लंबित है, इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। हालाँकि, यदि उपभोक्ता मामला वापस ले लेता है, तो वह योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा।
(5) कनेक्शन काटे गए उपभोक्ताओं के मामले में, एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त (जैसा भी मामला हो) के भुगतान पर, लागू आरसीओ शुल्क वसूलने के बाद पुन: कनेक्शन किया जाएगा। बशर्ते कि एपी को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए कनेक्शन छह महीने के भीतर काट दिया जाए, जहां कनेक्शन दो साल से अधिक पुराना नहीं हो सकता है। छह माह या दो वर्ष (जैसा भी मामला हो) से अधिक पुराने कनेक्शन के मामले में आवेदक को नया उपभोक्ता माना जाएगा।
(6) यह योजना 6 महीने यानी कि 12.05.2025 से 11.11.2025 तक रहेगी।
(7) यदि कोई उपभोक्ता उप-मंडल कार्यालय के किसी आदेश/निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह संबंधित मंडल कार्यालय के समक्ष अपील दायर कर सकता है। अपील प्राप्त होने पर अधिशासी अभियंता तीन कार्य दिवसों के भीतर उस पर निर्णय लेंगे।
8. अधिशासी अभियंता (ऑपरेशन) और एसडीओ (ऑपरेशन) उपभोक्ताओं से बातचीत करेंगे, उन्हें योजना के लाभों के बारे में सूचित करेंगे और जनसंपर्क/प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और कार्यालयों आदि में होर्डिंग्स लगाकर व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेंगे।
9. एसडीओ (ओपी) इसके लिए एक अलग विविध रजिस्टर बनाएगा।
उपरोक्त निर्देशों को सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ध्यान में ला दिया गया है ताकि उनका कड़ाई से पालन किया जा सके।
