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हरियाणा के बुजुर्गों के आई खुशखबरी! सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की शुरू, जानें 

 
 
सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की शुरू

Haryana News: हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता एक सरकारी योजना है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों (आमतौर पर 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। यह भत्ता राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है, इसलिए राशि, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया राज्य के अनुसार भिन्न हो सकती है।

वृद्धावस्था सम्मान भत्ते की मुख्य विशेषताएं (सामान्य रूप से):

1. पात्रता:

आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

आवेदक गरीब या निम्न आय वर्ग से होना चाहिए।

कुछ राज्यों ने आय सीमा निर्धारित की है (जैसे मासिक पारिवारिक आय ₹5000 से कम)।

2. भत्ते की राशि:

राज्य के अनुसार भिन्न होता है; आमतौर पर ₹500 से ₹2000 प्रति माह।

3. दस्तावेज:

आयु का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र)

आवास प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

बैंक के खाते का विवरण

पासपोर्ट आकार का फोटो

4. आवेदन प्रक्रिया:

निकटतम लोक सेवा केंद्र (सीएससी) या पंचायत कार्यालय से आवेदन प्राप्त करें।

कुछ राज्य ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी प्रदान करते हैं।

हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो निम्नलिखित जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी:

पात्रता मापदंड

आप इस योजना के लिए पात्र होंगे यदि:

आपकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है।

आप हरियाणा राज्य के मूल निवासी हैं तथा कम से कम पिछले 15 वर्षों से हरियाणा में रह रहे हैं।

आपकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं है।

आप किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं।

भत्ते की राशि

वर्तमान में पात्र लाभार्थियों को 2,750 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

आधार कार्ड

आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, आदि)

निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,