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ड्राइविंग लाइसेंस पर मिली बड़ी खुशखबरी, अब 29 फरवरी तक उठाएं इस खास सुविधा का लाभ! 

 
Important updates in driving license 

Important updates in driving license  देश में वित्तीय कार्यों के लिए पैन कार्ड हैं, तो वही कारों को चलाने के लिए ड्राइविंग (state highway)  लाइसेंस की आवश्यकता होती है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर लाइसेंस expressway of india) और कंडक्टर लाइसेंस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट किया है, केंद्र सरकार ने यह (Nitin Gadkari) राहत भरा बड़ा फैसला लेते हुए ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता बढ़ा दी है।

जैसा कि आप जानते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनने से पहले लर्नर लाइसेंस बनाया जाता है। तो वही सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी वैधता को आगे बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस और आचरण लाइसेंस फरवरी तक वैध माने जाएंगे. इन वाहन चालकों को जुर्माना भरने की कोई जरूरत नहीं है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 31 जनवरी से 12 फरवरी तक सारथी पोर्टल पर आवेदक अपने लाइसेंस के लिए जरूरी ऑनलाइन सेवाओं में तकनीकी खामियों से जूझ रहा था। इसलिए सरकार ने लाइसेंस की वैधता बढ़ाने का फैसला किया है. यदि आपने इस समयावधि के दौरान अपने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार ने अब आपके संबंधित ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को 31 जनवरी से 29 फरवरी तक के लिए मंजूरी दे दी है।

ड्राइविंग लाइसेंस (स्थायी ड्राइविंग) नवीनीकरण के लिए ये आवश्यक दस्तावेज हैं
तो वही लर्निंग लाइसेंस जिसकी वैधता 6 महीने की होती है, जिसे 1 महीने से लेकर 6 महीने के समय में परमानेंट किया जा सकता है, उसे परमानेंट किया जा सकता है। आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए यहां उल्लिखित दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी।

फॉर्म नं 04
मूल ड्राइविंग लाइसेंस जो समाप्त होने वाला है
पासपोर्ट साइज फोटो
स्वयं संलग्न दस्तावेज़ में आधार कार्ड।
आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस सड़क पर कार चलाने के लिए एक वैध दस्तावेज है, जिससे यह आपकी कार बीमा में काम आने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। ऐसे में आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म होने से पहले इस जरूरी दस्तावेज को रिन्यू कराना होगा।