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Haryana BPL Family : हरियाणा के गरीबों की हुई बल्ले-बल्ले, मकान मरम्मत के लिए मिलेंगे लाख रुपये 

 
Haryana BPL Family

Haryana BPL Family : एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने योजना के लाभार्थियों का दायरा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया है।

पहले यह लाभ केवल एससी बीपीएल परिवारों को दिया जाता था, लेकिन पिछले साल हरियाणा सरकार ने सभी बीपीएल परिवारों को कवर करने का फैसला किया।

हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत सभी बीपीएल परिवारों को घर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की सहायता दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की आवास नवीकरण योजना का लाभ एससी और ओबीसी लोगों के साथ-साथ बीपीएल सूची में शामिल लोगों को भी मिलेगा।

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यकताएं इस प्रकार हैं: घर 10 साल या उससे अधिक समय से अस्तित्व में हो या घर के लिए किसी विभाग से अनुदान लिया गया हो और घर मरम्मत योग्य हो।

प्रशासक ने बताया कि आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। एससी और ओबीसी से संबंधित और बीपीएल सूची में शामिल होने वाले आवेदकों को बीपीएल परिवार से संबंधित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि आवेदक की पारिवारिक आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन मैगजीन, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, मकान का फोटो, बिजली बिल, मकान की रजिस्ट्री, पानी का बिल कोई दो, अनुमानित प्रमाण पत्र होना चाहिए। घर की मरम्मत पर व्यय आवश्यक है।