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Haryana Breaking: भिवानी से बड़ी खबर, हाइवे के बीच में बनाया जा रहा घर, कोर्ट ने दिया है आदेश, जानिए पूरा मामला

भिवानी में 105 गज की भूमि पर बनाई गई दीवार को प्रशासन ने कोर्ट के आदेसानुसार हटाया, भूमि पर बनाई गई दीवार के कारण हिसार में यातायात में बहुत कठिनाइयाँ या रही थी जिसके करके कोर्ट में मुहार लगाई गई। 
 
 Haryana Breaking: भिवानी से बड़ी खबर, हाइवे के बीच में बनाया जा रहा घर, कोर्ट ने दिया है आदेश, जानिए पूरा मामला

Haryana News : भिवानी में 105 गज की भूमि पर बनाई गई दीवार को प्रशासन ने कोर्ट के आदेसानुसार हटाया, भूमि पर बनाई गई दीवार के कारण हिसार में यातायात में बहुत कठिनाइयाँ या रही थी जिसके करके कोर्ट में मुहार लगाई गई। 

लोक निर्माण अब यहाँ एक नया मार्ग बनाएगा जिसके कारण यातायात में सुधार आएगा. तोशाम-हिसार मुख्य राज्य मार्ग (स्टेट हाई-वे) अवैध रूप से कब्जे की जगह में बना था। बुधवार को कोर्ट के निर्देश पर तोशाम एसडीएम निवास के सामने प्रशासन के अवैध कब्जे को हटाकर उसके मालिक राजेंद्र जैन को कब्जा दिलाया गया। जमीन के मालिक राजेंद्र जैन ने मजदूर लगाकर बीच सड़क नींव खुदवाकर दीवार बनवाई। जिससे अब यह मार्ग बंद हो गया है। 

करीब 105 गज भूमि पर यह कब्जा दिलवाया गया है। मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति में हांसी मार्ग से हिसार जाने वाले मार्गों को निकाला गया। अब इस जगह से थोड़ा दूरी पर मार्ग बनाया जाएगा। जिसके बाद ही तोशाम-हिसार मार्ग फिर से शुरू हो सकेगा। जानकारी के अनुसार करीब चार वर्ष पहले राजेन्द्र जैन ने तोशाम न्यायालय में याचिका दायर की थी कि उनकी तीन खेवट (1437, 1438, 1442) की भूमि पर लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण कर रखा है। लगभग डेढ़ वर्ष पहले न्यायालय ने राजेन्द्र जैन के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे बाद में विभाग ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 

इसके बावजूद न्यायालय ने करीब एक माह पहले कब्जा दिलाने के आदेश जारी किए और 18 जून यानी बुधवार को को राजस्व विभाग की मौजूदगी में कब्जा प्रक्रिया पूरी की गई। कब्जा लेते हुए जमीन के मालिक राजेंद्र जैन ने मजदूर व मिस्त्री लगाकर बीच सड़क में नींव खुदवाकर अपने 105 गज के प्लाट की चाहरदीवारी करवाई। 

कब्जा कार्रवाई और बीच सड़क खुदाई के चलते तोशाम-हिसार मुख्य मार्ग बाधित रहा और वाहनों को वैकल्पिक हांसी मार्ग से होकर निकाला गया। लोक निर्माण विभाग अब इस मार्ग को पास की वैकल्पिक भूमि पर स्थानांतरित करेगा। एसडीएम अश्वीर नैन ने कहा कि न्यायालय के आदेशों के अनुसार यह कार्रवाई की गई है।