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हरियाणा के सीएम सैनी का बड़ा आदेश, हर रोज सुबह 10 से 12 बजे पटवारी व कानूनगो का कार्यालय में बैठना अनिवार्य

 
 
हर रोज सुबह 10 से 12 बजे पटवारी व कानूनगो का कार्यालय में बैठना अनिवार्य

Haryana News: हरियाणा सरकार के मुख्य आयुक्त राजस्व विभाग ने आदेशों में यह भी उल्लेख किया है कि पटवारी और कानूनगो प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

अब प्रदेश भर के 22 जिलों में राजस्व विभाग के कार्यालयों में पटवारी और वकील सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपनी सीटों पर बैठेंगे। इन दो घंटों के दौरान पटवारी और कानूनगो अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। वित्तायुक्त राजस्व एवं मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश सोमवार से लागू होंगे।

माप-जोख और कोर्ट केस के मामले में, पटवारी अपना स्थान खाली करने से पहले मूवमेंट रजिस्टर में विवरण भी दर्ज करेगा। सरकार ने यह कदम तब उठाया है जब कानूनगो और पटवारी के अनुपस्थित रहने के कारण आम लोगों की भूमि संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए कार्यालय में काम नहीं हो पा रहा था।

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राज्य भर में लगभग 1,450 पटवारी और कानूनगो तैनात हैं। अकेले भिवानी जिले में 98 पटवारियों व कानूनगो को तैनात किया गया है। पटवारी व कानूनगो कार्यालय से लोग अक्सर गायब रहते हैं और जमीन संबंधी मामलों के लिए लोग इधर-उधर भटकते रहते हैं

यहां तक ​​कि कई जरूरी रिपोर्टों के लिए भी पटवारी को इधर-उधर भटकना पड़ता है। इससे आम जनता को भारी असुविधा होती है। आम लोगों की समस्याओं का समय पर निपटारा करने के लिए ही पटवारियों व कानूनगो को प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य किया गया है।

डीसी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे

हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग के मुख्य आयुक्त ने आदेशों में यह भी कहा है कि पटवारी और कानूनगो प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी उपायुक्त की होगी। डीसी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे।

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राजस्व विभाग के सभी पटवारियों एवं वकीलों को आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यालय के आदेशों की अनुपालना के संबंध में तहसील कार्यालय के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। -सुरेश कुमार, जिला राजस्व अधिकारी,भिवानी