Khelorajasthan

Haryana Bijli Bill : हरियाणा के इन  जिलों में बिजली उपभोक्ताओ की हुई मोज, सरकार ने कर दिया ये ऐलान 

 
Haryana Bijli Bill

Haryana Bijli Bill : प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतें मुख्य अभियंता की अध्यक्षता वाली समिति सुनेगी। 1 लाख रूपये से 3 लाख रूपये तक के मामलों की सुनवाई श्री नवीन कुमार वर्मा, अध्यक्ष, क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा हिसार जोन स्तर पर की जायेगी।

इनमें मुख्य रूप से गलत बिलिंग (1 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक की राशि), वोल्टेज की समस्या, बिजली आपूर्ति में देरी, खराब मीटर बदलने में देरी आदि शामिल हैं।

उन्हें बताया गया कि इस समय कमेटी विद्युत अधिनियम की धारा 126, 127 व 135 से लेकर 140, 142, 143, 146, 152 के तहत जांच व दुर्घटना से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं करेगी.

बिजली उपभोक्ता मुख्य अभियंता कार्यालय में 01662-223302 या ईमेल zonalcgrfhisar@dhbvn.org.in पर शिकायत कर सकते हैं।

8 फरवरी को हिसार में शिकायत निवारण मंच का आयोजन किया जाएगा
डीएचबीवीएन के एक प्रवक्ता ने कहा, 8 फरवरी को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम हिसार क्षेत्र (हिसार, भिवानी, सिरसा, जींद, चरखी दादरी और फतेहाबाद) के जिलों में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेगा। साउथ ऑफिस में काम होगा. हरियाणा बिजली वितरण निगम,हिसार विद्युत नगर