Khelorajasthan

Haryana News : हरियाणा सरकार हुई सख्त, अब गुरुग्राम-फरीदाबाद में इन वाहनों का प्रवेश निषेध, जाने वजह 

 
Haryana News

Haryana News : देश के कई राज्यों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अब दिल्ली एनसीआर के साथ-साथ गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं.

हरियाणा सरकार ने अब गुरुग्राम और फरीदाबाद में बीएस III (पेट्रोल) और बीएस IV (डीजल) वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध के बावजूद इन वाहनों का प्रयोग करते पकड़े जाने पर चालान और कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें।

हरियाणा सरकार राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बार-बार अचूक कदम उठा रही है। सरकार ने राज्य में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं।

इसी क्रम में, गुरुग्राम जिले में बीएस III (पेट्रोल) और बीएस IV (डीजल) श्रेणी के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रयोग करते पकड़े जाने पर चालान किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि परिवहन आयुक्त, हरियाणा ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में बीएस III (पेट्रोल) और बीएस IV (डीजल) श्रेणियों के चार पहिया हल्के मोटर वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन आदेशों की अनुपालना जिले में गंभीरता से सुनिश्चित की जायेगी।

जिलेवासियों को भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिले में यदि कोई इस श्रेणी के वाहनों का प्रयोग करता है तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194(1) के तहत चालान एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी. यह आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और 30 नवंबर या जीआरएपी के चरण तीन के हटने तक प्रभावी रहेगा।

देश के कई राज्यों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अब दिल्ली एनसीआर के साथ-साथ गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं.

हरियाणा सरकार ने अब गुरुग्राम और फरीदाबाद में बीएस III (पेट्रोल) और बीएस IV (डीजल) वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध के बावजूद इन वाहनों का प्रयोग करते पकड़े जाने पर चालान और कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें।

हरियाणा सरकार राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बार-बार अचूक कदम उठा रही है। सरकार ने राज्य में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं।

इसी क्रम में, गुरुग्राम जिले में बीएस III (पेट्रोल) और बीएस IV (डीजल) श्रेणी के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रयोग करते पकड़े जाने पर चालान किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि परिवहन आयुक्त, हरियाणा ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में बीएस III (पेट्रोल) और बीएस IV (डीजल) श्रेणियों के चार पहिया हल्के मोटर वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन आदेशों की अनुपालना जिले में गंभीरता से सुनिश्चित की जायेगी।

जिलेवासियों को भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिले में यदि कोई इस श्रेणी के वाहनों का प्रयोग करता है तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194(1) के तहत चालान एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी. यह आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और 30 नवंबर या जीआरएपी के चरण तीन के हटने तक प्रभावी रहेगा।