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हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा! इन कर्मचारियों को मिलेगी नौकरी की सुरक्षा

 
 
इन कर्मचारियों को मिलेगी नौकरी की सुरक्षा

Haryana News: हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएन) में 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों को पोर्ट न करने पर उनकी नौकरी को भी राज्य सरकार सुरक्षा देगी। इन कर्मचारियों की नौकरी भी सेवानिवृत्ति की आयु तक सुरक्षित रहेगी। सरकारी विभागों और बोर्ड-निगमों में आउटसोर्सिंग नीति भाग-1 के तहत 5 साल से सेवारत सभी अनुबंध कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा।

विधानसभा में कानून पारित सरकार ने पांच साल से कार्यरत 120,000 कच्चे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु तक बर्खास्त होने से रोकने के लिए विधानसभा में कानून पारित किया है। इसके बाद राज्य सरकार ने सेवा नियम तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की एक समिति गठित की थी।

समिति ने कई बैठकों के बाद नियमों का मसौदा तैयार कर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को भेज दिया था। उन्होंने इस पर सहमति जताते हुए फाइल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भेज दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही नये नियम अधिसूचित कर दिये जायेंगे।

सर्विस ब्रेक के बाद भी मिलेगा लाभ सर्विस ब्रेक के बावजूद कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित रहेगी, बशर्ते उसने अलग-अलग समयावधि में कम से कम 5 साल तक काम किया हो। यदि कोई कर्मचारी किसी विभाग में लगातार 3 वर्षों तक काम करता है और उसे हर वर्ष 240 दिन का वेतन मिलता है तथा चौथे वर्ष उसे अवकाश मिलता है। फिर पांचवें और छठे वर्ष में 240 दिन काम किया, तो उसकी 5 वर्ष की सेवा गिनी जाएगी। इसी प्रकार, यदि एक कर्मचारी किसी विभाग में 3 वर्ष तक काम करता है तथा प्रत्येक वर्ष 240 दिन का वेतन प्राप्त करता है तथा बाद में इस्तीफा दे देता है, तो उसके तीन वर्ष पूरे माने जाएंगे।