हरियाणा सरकार ने पेंशन की जारी की नई केटेगरी, अब इन लोगों को भी मिलेगी पेंशन, देखें पूरी लिस्ट
Haryana News: उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने गंभीर बीमारियों से ग्रसित 21 पात्र लोगों को विकलांगता पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार के निर्णय की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा वह हरियाणा का निवासी होना चाहिए तथा आवेदन के समय तीन वर्षों से हरियाणा में रह रहा हो।
उन्होंने बताया कि आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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धीरेन्द्र खडगटा ने बताया कि सरकार ने 3 मार्च को दिव्यांगता पेंशन के लिए 21 बीमारियों को शामिल किया है।
इनमें विकलांगता, कुष्ठ रोग, मस्तिष्क पक्षाघात, मांसपेशीय दुर्विकास, अंधापन, कम दृष्टि, श्रवण दोष, वाक् एवं भाषा विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट अधिगम विकलांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक बीमारी, दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन रोग, सिकल सेल रोग, बहु विकलांगता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एसिड अटैक पीड़ित और बौनापन शामिल हैं।
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उन्होंने कहा कि इन बीमारियों से संबंधित पात्र व्यक्तियों को विकलांगता पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है। विकलांगता पेंशन का लाभ लेने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय से 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इस विकलांगता प्रमाण पत्र को परिवार पहचान पत्र में अपडेट किया जा सकता है तथा विकलांगता पेंशन बनवाई जा सकती है।