हरियाणा के BPL परिवारों की हुई मौज, सरकार इन लोगों को जल्द देगी 80 हजार रुपये, जानें कैसे और किसे मिलेगा लाभ

Haryana News: हरियाणा सरकार गरीबों के हित में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार द्वारा डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके तहत सभी बीपीएल परिवारों को 80,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है।
पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति (एससी) बीपीएल परिवारों तक ही सीमित थी, लेकिन अब सरकार ने इसका विस्तार कर सभी बीपीएल परिवारों को लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ा दिया गया है और सहायता राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी गई है।
पात्रता
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास 10 वर्ष या उससे अधिक पुराना मकान होना चाहिए, जिसकी मरम्मत की आवश्यकता हो।
योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या बीपीएल परिवार का सदस्य होना चाहिए। जिसके लिए संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदक को अपने दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर की फोटो, बिजली बिल, पानी बिल, घर की रजिस्ट्री और मरम्मत की अनुमानित लागत का सबूत प्रस्तुत करना होगा