Khelorajasthan

हरियाणा सरकार शहीद हुए अग्निवीरों को देगी 1 करोड़ की नगद राशि, परिवार वालों को देगी वीरता पुरस्कार  

हरियाणा सरकार ने एक नई पहल शुरू की हैं। इस पहल में सीएम सैनी युद्ध में शहीद हुए अग्निवीरों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि व उन्हें वीरता का पुरस्कार देगी। 
 
हरियाणा सरकार शहीद हुए अग्निवीरों को देगी 1 करोड़ की नगद राशि, परिवार वालों को देगी वीरता पुरस्कार

Haryana News : हरियाणा सरकार ने एक नई पहल शुरू की हैं। इस पहल में सीएम सैनी युद्ध में शहीद हुए अग्निवीरों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि व उन्हें वीरता का पुरस्कार देगी। 

ये पहल भारतीय सैना में युद्ध में शहीद हुए जवानों के लिए हैं। हरियाणा सरकार रक्षा और अर्धसैनिक बलों में युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है और पिछले महीने हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अग्निवीरों को भी यह लाभ देने का फैसला कर चुकी हैं. युद्ध में शहीद जवानों में वे कर्मी शामिल होंगे, जो ऑपरेशनल क्षेत्रों या युद्ध, आतंकवादी या उग्रवादी हमले, सीमा पर झड़प और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सेवा करते हुए अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद हो जाते हैं. एकमुश्त नकद पुरस्कार के लिए जारी अधिसूचना में बताया गया है कि युद्धकालीन वीरता पुरस्कारों में वीर चक्र पुरस्कार विजेताओं को 50 लाख रुपए, सेना पदक और समकक्ष पुरस्कार विजेताओं को 21 लाख रुपए और मेंशन- इन- डिस्पैच (वीरता) पुरस्कार विजेताओं को 10 लाख रुपए मिलेंगे. 

युद्धकालीन पुरस्कार उन पुरस्कार विजेताओं पर लागू होते हैं, जिन्हें घोषित युद्ध के दौरान पुरस्कार मिलता है. पिछले मामलों को फिर से नहीं खोला जायेगा.शांति काल के वीरता पुरस्कारों में कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेताओं को 51 लाख रुपए और शौर्य चक्र पुरस्कार विजेताओं को 31 लाख रुपए मिलेंगे. इसके अलावा वायुसेना और नौसेना में सेना पदक और इसके समकक्ष, साथ ही राष्ट्रपति तटरक्षक पदक को 10 लाख रुपए मिलेंगे. 

मेंशन- इन- डिस्पैच को साढ़े 7 लाख रुपए और तटरक्षक पदक विजेताओं को 6 लाख रुपए मिलेंगे.सेना पदक सहित विशिष्ट सेवा पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति को 1.75 लाख रुपए का एकमुश्त नकद पुरस्कार मिलेगा. विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और तटरक्षक पदक से सम्मानित व्यक्ति को क्रमशः 1.75 लाख रुपए और 1.50 लाख रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा. 

यदि किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार विजेता (अग्निवीर) को उसी पुरस्कार के लिए समान अनुदान दिया गया हो तो एकमुश्त नकद पुरस्कार स्वीकार्य नहीं होगा. अधिसूचना में बताया गया है कि पुरस्कार विजेताओं (अग्निवीर) को एकमुश्त नकद पुरस्कार का भुगतान संबंधित उपायुक्त- सह- अध्यक्ष, जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा लाभार्थियों के आधार- लिंक्ड बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से किया जायेगा.