हरियाणा सरकार ने शुरू की नई पहल, घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा 25 हजार रुपए

Haryana News : हरियाणा सरकार लोगों के भले के लिए निरंतर भले का काम कर रहीं हैं। हरियाणा सरकार ने एक नई योजना शुरू की हैं जिससे नागरिकों को भी भला होगा और उनको सही समय पर अस्पताल में पहुंचानें वालों का भी फायदा होगा। दरसल ये योजना सड़क दुर्घटना में जो हादसे हो जाते हैं, उन मरीजों को जो अस्पताल पहुंचाएगा उन्हे हरियाणा सरकार की तरफ से 25000 रुपए की नगद राशि दी जाएगी।
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के अन्तर्गत, सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर (1 घंटे के भीतर) अस्पताल में पहुंचाने वाले मददगार को ईनाम स्वरूप 25 हजार रुपए की धनराशि दी जाएगी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की समय पर मदद करने के लिए आमजन को प्रोत्साहित करना है.उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि मोटर व्हीकल अधिनियम, 2019 की धारा 134A और भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत राहवीर को कानूनी संरक्षण भी मिलेगा.
सड़क दुघर्टना में घायल व्यक्ति की सहायता करने वाले को 7 दिन के भीतर 25 हजार रुपए इनाम और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जायेगा. यदि सहायता करने वालों की संख्या एक से अधिक हुई, तो ईनामी राशि को समान रूप से वितरित किया जाएगा. साथ ही, प्रशस्ति- पत्र भी दिए जाएंगे.उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति साल में 5 बार इस ईनामी राशि को हासिल कर सकता है. इसके लिए राहवीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट विवरण और घटना स्थल का विवरण देना होगा.
जिस पुलिस थाना क्षेत्र में सड़क दुघर्टना हुई, उसका प्रमाण- पत्र और जिस अस्पताल में घायल व्यक्ति को भर्ती कराया गया, उसका प्रमाण- पत्र देना होगा.जिला स्तर पर मूल्यांकन कमेटी में उपायुक्त अध्यक्ष डीटीओ- कम- सचिव आरटीए मेंबर सचिव, एसपी मेंबर व सीएमओ/ एसएमओ मेंबर रहेंगे. इस कमेटी की सिफारिश के बाद परिवहन विभाग द्वारा 7 दिन के भीतर राहवीर के बैंक अकाउंट में ईनामी राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी. राहवीर योजना की समय- सीमा 31 मार्च 2026 तक रहेगी.