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हरियाणा में बेटी की शादी के लिए मिलेंगे 71 हजार रुपये, तुरंत करें ये काम

 
 

Haryana News: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार शगुन राशि का भुगतान किया जाता है।

शगुन का विवरण:

विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाएं, अनाथ और निराश्रित बच्चे: जिनके परिवार की आय ₹1.80 लाख प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें ₹51,000 का शगुन दिया जाता है।

अनुसूचित जाति (एससी), वंचित जाति (डीटी), तपरीवास समुदाय: यदि परिवार की आय ₹1.80 लाख प्रति वर्ष या उससे कम है, तो ₹71,000 का शगुन दिया जाता है।

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खिलाड़ी महिला (किसी भी जाति की): पारिवारिक आय ₹1.80 लाख प्रति वर्ष या उससे कम होने पर, ₹41,000 की शगुन राशि प्रदान की जाती है।

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग: यदि परिवार की आय ₹1.80 लाख प्रतिवर्ष या उससे कम है, तो ₹41,000 का शगुन दिया जाता है।

विकलांग व्यक्ति: यदि नवविवाहित दम्पति दोनों विकलांग हैं, तो शगुन राशि ₹51,000; यदि पति या पत्नी में से कोई एक विकलांग है तो ₹41,000 का शगुन प्रदान किया जाता है।

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आवेदन प्रक्रिया:

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट https://shaadi.edisha.gov.in/ पर स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन के दौरान आवेदकों को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

यह योजना राज्य की बेटियों को सम्मानित करने और उनके विवाह को सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि वे आत्म-सम्मान और खुशी के साथ अपना नया जीवन शुरू कर सकें।