Haryana Govt: हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खबर, अब बिना सहमति भी होगा जमीन का बंटवारा, नया कानून लागू

Haryana Agriculture News: हरियाणा सरकार ने भूमि विवादों के तेजी से निपटारे और संपत्ति विभाजन को सरल बनाने के लिए हरियाणा भूमि-राजस्व अधिनियम, 2025 लागू कर दिया है। यह नया कानून राज्य में संयुक्त भूमि स्वामित्व से जुड़े पुराने विवादों को खत्म करने में बड़ा रोल अदा करेगा। Haryana jameen bantwara
पहले जरूरी थीं सबकी सहमति
पहले की स्थिति में यदि भाई, बहन या अन्य रक्त संबंधी किसी भूमि के संयुक्त स्वामी होते थे, तो सरकार सामूहिक सहमति के बिना उस भूमि का बंटवारा नहीं कर सकती थी। डॉ. एएस मिश्रा ने बताया कि अब इस अधिनियम के तहत धारा 111-ए का विस्तार किया गया है और यह लगभग सभी भूस्वामियों पर लागू है, केवल पति-पत्नी को इस दायरे से बाहर रखा गया है। Haryana Kisan News
अब झट से सुलझेंगे जमीन से जुड़े विवाद
इसका मतलब यह है कि अब रक्त संबंधियों के बीच साझा भूमि को लेकर होने वाले अधिकांश विवाद जल्द ही सुलझ जाएंगे। इन विवादों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राजस्व अधिकारी अब स्वप्रेरणा से नोटिस जारी कर सकेंगे। ये नोटिस सभी साझेदारों को छह महीने के भीतर आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ताकि भूमि रिकॉर्ड को नियमित किया जा सके और सभी भूस्वामियों को स्पष्ट अधिकार मिल सकें। Haryana New Act 2025
नया अधिनियम हुआ लागू
वित्त आयुक्त एवं गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने बताया कि नया कानून हरियाणा भूमि राजस्व (संशोधन) अधिनियम 2025 संयुक्त भूस्वामी होने वाले कई पारिवारिक सदस्यों की मुख्य समस्याओं का समाधान करता है। Haryana Land Revenue (Amendment) Act 2025
अदालतों में लड़ाई झड़कों पर लगेगा विराम
इससे भविष्य में विवादों की गुंजाइश कम होगी और अदालतों में मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन के तहत धारा 114 को अब निरस्त कर दिया गया है। पहले इस धारा के तहत राजस्व अधिकारियों को यह देखना होता था कि क्या अन्य सह-स्वामी भी बंटवारा चाहते हैं और उन्हें भी आवेदक के रूप में शामिल करना होता था। Kisan Smachar
अब एक भागीदार द्वारा आवेदन करने पर भी हो जाएगा बंटवारा
अब किसी एक भागीदार द्वारा आवेदन करने पर उसके हिस्से का बंटवारा हो सकेगा, चाहे दूसरा सह-स्वामी सहमत हो या नहीं। इससे प्रक्रिया तेज और आसान होगी तथा सभी मालिकों को अपनी भूमि का स्वयं उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा। डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि ये संशोधन भूमि प्रशासन को तेज, सरल और नागरिक केंद्रित बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। Haryana Ki Khabre