हरियाणा में सैनी सरकार का सख्त आदेश, इन लोगों की अब होगी बिना वारंट के गिरफ्तारी और तीन साल तक की सजा, जानें

Haryana News: हरियाणा में गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए सैनी सरकार सख्त हो गई है। रिपोर्टों के अनुसार, राज्य अब अवैध गर्भपात की गोलियाँ या एमटीपी (गर्भावस्था का चिकित्सा समापन) किट बेचने वालों पर नकेल कसेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सैनी सरकार एमटीपी किट की अवैध बिक्री को नाममात्र अपराध की श्रेणी में रखने की तैयारी कर रही है। इससे पुलिस को बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने और कम से कम तीन साल की सजा देने में मदद मिलेगी।
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दरअसल, अभी तक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एमटीपी केंद्रों या क्लीनिकों में ही दवाइयां बेचने का प्रावधान है। हाल ही में सरकार ने एमटीपी किट के खुदरा विक्रेताओं को केवल अनुमोदित केंद्रों पर ही किट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। हरियाणा में एमटीपी किट आसानी से पहुंच जाती हैं, क्योंकि कई जिलों की सीमाएं पड़ोसी राज्यों से जुड़ी हुई हैं।
क्या है नियम?
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विशेषज्ञों के अनुसार, एमटीपी अधिनियम के तहत एमटीपी किट बेचना तब तक अपराध नहीं माना जाता, जब तक यह साबित न हो जाए कि बेची गई एमटीपी किट से गर्भपात हुआ है। एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भपात को अपराध माना जाता है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में भी एमटीपी किट की बिक्री के लिए दंड का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, हालांकि, इसमें वैध पर्ची के बिना बिक्री के लिए मामूली सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। इनके चलते सरकार कानून में संशोधन करने जा रही है।