हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब पशुपालन पर मिलेगी 90 प्रतिशत तक सब्सिडी

Haryana News : हरियाणा सरकार ने 2024 में "हरियाणा पशु लोन योजना" की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय को सुदृढ़ करना है। इस योजना के तहत, पशुपालक विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी और सूअर के लिए सब्सिडी युक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालन को प्रोत्साहित करना है, जो किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। पशुपालन में निवेश से न केवल परिवारों की आय बढ़ेगी बल्कि यह रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगा। सरकार ने इस योजना के तहत 25% से लेकर 90% तक की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान रखा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।
अनुसूचित जाति के लिए विशेष लाभ
गाय और भैंस पर ऋण लेने पर 50% सब्सिडी मिलेगी।
भेड़, बकरी और सूअर पर ऋण लेने पर 90% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसका मतलब है कि अनुसूचित जाति के पशुपालकों को केवल 10% राशि का भुगतान करना होगा।
सामान्य जाति के लिए लाभ
गैर-आनुसूचित जाति के पशुपालकों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। वे गाय, भैंस, भेड़-बकरी और सूअर पर ऋण ले सकते हैं और उन्हें 25% सब्सिडी प्राप्त होगी। इसके तहत, वे 4 से 10 पशुओं की डेयरी खोल सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।
पात्रता और दस्तावेज़
कम से कम 4 पशु होने चाहिए।
डेयरी के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होने चाहिए:
फैमिली आईडी
आधार कार्ड
जाति प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक कॉपी
पेन कार्ड
शेड की फोटो
वोटर कार्ड
मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा पशु लोन योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र में सभी जरूरी जानकारी भरकर, उपयुक्त दस्तावेजों के साथ इसे संबंधित बैंक में जमा करना होगा। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, ऋण राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।